गुरुग्राम में असुरक्षित फ्लैट के बदले में मालिक को 4 करोड़ देने होंगे, हरेरा का रियल एस्टेट कंपनी को आदेश
चिंटल इंडिया लिमिटेड को गुरुग्राम के सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडाइसो के एक असुरक्षित फ्लैट के बदले में फ्लैट मालिक को चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि देनी होगी। इसमें फ्लैट की कीमत शामिल है। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने एक याचिका को लेकर सुनाया है।

चिंटल इंडिया लिमिटेड को सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडाइसो के एक असुरक्षित फ्लैट के बदले में फ्लैट मालिक को चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि देनी होगी। इसमें फ्लैट की कीमत शामिल है। यह आदेश गत 30 मार्च को हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) के निर्णायक अधिकारी राजेंद्र कुमार ने एक याचिका को लेकर सुनाए हैं।
दिल्ली की सिविल लाइंस निवासी अरुणा गर्ग ने हरेरा में दायर याचिका में कहा कि उसका चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी के सी टावर में 3150 वर्ग फीट का फ्लैट है। दस फरवरी, 2022 को इस सोसाइटी के डी टावर में छह मंजिल के ड्राइंग रूम नीचे गिर गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने सभी नौ टावर की सरंचनात्मक जांच करवाई थी। पहले चरण में डी, ई, एफ, जी, एच और जे की सरंचनात्मक जांच हुई थी। आईआईटी दिल्ली ने इन्हें रहने के लिहाज से असुरक्षित पाया था। बाद में ए, बी और सी की जांच हुई। इन्हें भी असुरक्षित पाया गया।
याचिकाकर्ता ने बताया कि उसे फ्लैट का कब्जा 16 अक्तूबर, 2019 को मिला था। 27 नवंबर, 2019 को रजिस्ट्री हुई थी। फ्लैट की एवज में उन्होंने 1.80 करोड़ रुपये खर्च किए थे। याचिकाकर्ता ने आग्रह किया था कि उसे 18 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि वापस दिलवाई जाए। 3.36 करोड़ का मुआवजा दिलवाया जाए। 15 लाख रुपये किराये के नुकसान का दिलवाया जाए। मानसिक प्रताड़ना की एवज में पचास लाख रुपये दिलवाया जाए।
इस याचिका की बहस के दौरान हरेरा ने पाया कि जिला प्रशासन ने सी टावर के फ्लैट की एवज में 7900 रुपये प्रति वर्ग फीट का मुआवजा घोषित किया हुआ है। हरेरा ने एआई से जब मौजूदा रेट निकाले तो पाया कि इस सेक्टर में फ्लैट के मौजूदा रेट 12 हजार से 12 हजार 400 रुपये प्रति वर्ग फीट हैं। हरेरा ने पाया कि साल 2022 से लेकर अब तक रेट में 64.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।




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