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फरीदाबाद में भी गरजा बुलडोजर; दो अवैध बैंक्वेट हॉल और 3 रेस्टोरेंट किए ध्वस्त

फरीदाबाद के भतौला गांव में डीटीपी विभाग ने अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की। बिना अनुमति बने दो बैंक्वेट हॉल, तीन रेस्टोरेंट और एक स्पोर्ट्स अकादमी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। 

Tue, 17 Feb 2026 12:38 PMKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में भी गरजा बुलडोजर; दो अवैध बैंक्वेट हॉल और 3 रेस्टोरेंट किए ध्वस्त

फरीदाबाद के गांव भतौला में सोमवार को डीटीपी इंफोर्समेंट विभाग ने अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की। डीटीपी अधिकारी यजन चौधरी के नेतृत्व में टीम ने बिना अनुमति बनी एक कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। इस अभियान के दौरान 2 अवैध बैंक्वेट हॉल, तीन रेस्टोरेंट और एक स्पोर्ट्स अकादमी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। विभाग ने यह कदम पहले नोटिस जारी करने के बावजूद निर्माण न हटाए जाने पर उठाया।

2 बैंक्वेट हॉल, 3 रेस्टोरेंट/फूड जंक्शन और स्पोर्ट्स अकादमी ध्वस्त

डीटीपी इंफोर्समेंट की ओर से सोमवार को गांव भतौला की राजस्व संपदा में अवैध रूप से विकसित की गई व्यावसायिक कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान टीम ने दो अवैध बैंक्वेट हॉल, तीन रेस्टोरेंट/फूड जंक्शन और एक स्पोर्ट्स अकादमी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

नोटिस के बाद भी नहीं हटाए थे अवैध निर्माण

डीटीपी इंफोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी को कई दिनों से गांव की संपदा में अवैध निर्माण की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर सोमवार को टीम ने इन निर्माणों को लेकर पहले नोटिस जारी किए। लेकिन इसके बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाए गए। सोमवार को विभाग की टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। डीटीपी अधिकारी यजन चौधरी ने कहा कि जिले में अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति के बने व्यावसायिक ढांचों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। डीटीपी इंफोर्समेंट ने स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे जमीन खरीद-फरोख्त के दौरान विभागों से वैधता की जांच अवश्य कर लें।

गुरुग्राम में भी बुलडोजर ऐक्शन

गुरुग्राम में भी बुलडोजर ऐक्शन सामने आया है। अरावली को बचाने के लिए वन विभाग ने सोमवार को रायसीना की पहाड़ियों पर बड़ी कार्रवाई लगभग 28 एकड़ जमीन पर बन रहे फार्म हाउसों को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों की मानें तो यह जमीन कानूनी रूप से संरक्षित है और यहां किसी भी तरह का निर्माण मना है। फिर भी पहाड़ियों को काटकर फार्म हाउस का निर्माण किया जा रहा था।

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