Delhi Air Pollution Only Electric Autos to Run in the Capital Soon दिल्ली में बदलेगा यात्रा अनुभव, जल्द चलेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो; महंगाई की मार से मिलेगी राहत?, Delhi Hindi News - Hindustan
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दिल्ली में बदलेगा यात्रा अनुभव, जल्द चलेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो; महंगाई की मार से मिलेगी राहत?

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने शुक्रवार को एक नया नियम घोषित किया है। इसके तहत अब पूरे नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स (L5 कैटेगरी) को ही मंजूरी दी

Sat, 16 May 2026 10:01 AMMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में बदलेगा यात्रा अनुभव, जल्द चलेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो; महंगाई की मार से मिलेगी राहत?

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने शुक्रवार को एक नया नियम घोषित किया है। इसके तहत अब पूरे नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स (L5 कैटेगरी) को ही मंजूरी दी जाएगी, और इसे अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। इसके बाद, एनसीआर के ज्यादा गाड़ियों वाले इलाकों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में यह 1 जनवरी 2028 से लागू किया जाएगा। वहीं, एनसीआर के बाकी बचे सभी जिलों में इसे 1 जनवरी 2029 से लागू किया जाएगा। आयोग का मानना है कि राजधानी में बड़ी संख्या में चलने वाले L5 कैटेगरी वाले इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स वायु प्रदूषण में अहम योगदान देते हैं। देखना यह होगा कि दिल्ली में अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स ही चलेंगे तो इसका आम आदमी की जेब पर क्या असर होगा। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि मौजूदा डीजल और सीएनजी 3-व्हीलर्स को किस तरह से सड़कों से दूर किया जाएगा और इसमें कितना समय लगेगा।

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नो पीयूसी, नो फ्यूल भी होगा लागू

आपको बता दें कि इसके साथ ही, जिन गाड़ियों के पास वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) नहीं होगा, उनके लिए ईंधन भराने के नियमों को भी कड़ा कर दिया गया है। पूरे एनसीआर में 1 अक्टूबर 2026 से पंप पर नो पीयूसी, नो फ्यूल (No PUC, No Fuel) का नियम लागू होने जा रहा है। इसके तहत बिना वैलिड पीयूसी वाले वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। यह प्रावधान अक्टूबर 2025 में लागू किया गया था और राज्य सरकार इसे अब पूरी तरह से सख्ती के साथ लागू करने जा रही है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (नियम 115, उप-नियम 7) के अनुसार, हर गाड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन के एक साल बाद वैलिड पीयूसी होना जरूरी है। चेकिंग के दौरान अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर इसे दिखाना होगा।

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सख्ती के साथ लागू होगा नियम

नए नियमों से साफ है कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ रेखा गुप्ता सरकार अलग-अलग कड़े कदम उठा रही है। और सभी पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि बड़ी संख्या में वाहन वैध प्रमाण पत्र के बिना चल रहे हैं, जिससे शहर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ता है।

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ई-रिक्शा के लिए भी नया नियम लागू

दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा को लेकर भी एक नया नियम लागू किया है। नए नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर एक से ज्यादा ई-रिक्शा नहीं खरीद पाएगा। यानी एक लाइसेंस पर एक ही ई-रिक्शा खरीदा जा सकेगा। इस फैसले से उन लोगों को बड़ा झटका लगा है कई गाड़ियां खरीदकर उन्हें किराए पर चलवाते थे। सरकार का मानना है कि इस कदम से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और सीधा फायदा उन गरीब ड्राइवरों को मिलेगा जो रोज मेहनत करके अपनी आजीविका कमाते हैं। इसके अलावा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब ई-रिक्शा चालकों के लिए ट्रेनिंग और गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है।

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