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दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, तेज धूप ने चढ़ाया पारा; दो दिन में होगी बारिश

Weather Update: दिल्ली में तापमान बढ़ने के बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार को बारिश और तेज हवाओं का यलो अलर्ट जारी किया है, वहीं प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैप-3 के तहत निर्माण कार्यों और पुराने वाहनों पर रोक जारी रहेगी।

Wed, 21 Jan 2026 05:26 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, तेज धूप ने चढ़ाया पारा; दो दिन में होगी बारिश

राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। मंगलवार को भी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। दिन में धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को राजधानी में हल्की बारिश और 20 से 30 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट भी जारी किया है।

सामान्य से ज्यादा रहा तापमान

रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया था जबकि सोमवार को यह सामान्य से सात डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जबकि मंगलवार को यह सात डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक था। राजधानी में हवा की दिशा बदलने से मौसम में बदलाव साफ महसूस किया जा सकता है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में नौ जनवरी को न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से नीचे चला गया था। इसके बाद से लगातार ही तापमान नीचे बना हुआ था। मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 6.1 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

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आज कैसा रहेगा मौसम?

बुधवार के मौसम के बारे में मौसम विभाग ने आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा छिछला कोहरा होने की संभावना जताई है। बुधवार को उत्तर और उत्तरी पश्चिमी हवा चलने की संभावना है।

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दिल्ली में ग्रैप-3 की सभी पाबंदियां जारी रहेंगी

दिल्ली-एनसीआर में पहले से लागू ग्रैप-3 के प्रतिबंध जारी रहेंगे। इन चरणों में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निर्माण कार्यों, वाहनों, कूड़ा जलाने और औद्योगिक गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी की जाएगी। संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पूरी सतर्कता बरतें, ताकि वायु गुणवत्ता फिर से बेहद गंभीर स्तर तक न पहुंचे। आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि ग्रैप के दिशानिर्देशों का पालन करें।

  • निर्माण कार्य : गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस (डिमोलिशन) पर रोक, केवल जरूरी परियोजनाओं को छूट
  • वाहन: बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, पुराने डीजल मालवाहक वाहनों पर भी रोक
  • स्कूल: 5वीं कक्षा तक ऑनलाइन पढ़ाई की सलाह, हाइब्रिड मोड में भी कक्षाएं। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर पर रोक। कूड़ा जलाने पर रोक

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