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नेहरू प्लेस से हटाए जाएंगे अवैध वेंडर; दिल्ली HC का आदेश, कहा- यह नो-वेंडिंग जोन

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेहरू प्लेस को ‘नो-वेंडिंग’ जोन घोषित करते हुए वहां अवैध रूप से दुकान लगाने वाले विक्रेताओं को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि सुरक्षा कारणों से वहां फेरीवालों की अनुमति नहीं है। 

Tue, 31 March 2026 12:18 AMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नेहरू प्लेस से हटाए जाएंगे अवैध वेंडर; दिल्ली HC का आदेश, कहा- यह नो-वेंडिंग जोन

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेहरू प्लेस को ‘नो-वेंडिंग’ और 'नो-हॉकिंग' जोन बताते हुए वहां अवैध रूप से काम कर रहे सभी वेंडरों को तुरंत हटाने का सख्त आदेश दिया है। अदालत ने दो वेंडरों की याचिका खारिज करते हुए उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया क्योंकि वे पहले भी कई बार ऐसी असफल कोशिशें कर चुके थे। अदालत ने एमसीडी को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में वहां कोई भी अनाधिकृत वेंडर अपना सामान न बेच सके।

'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डबल बेंच ने 24 मार्च को दो वेंडरों की याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं के पास नेहरू प्लेस इलाके में वेंडिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं की यह मांग की कि उनको नेहरू प्लेस इलाके में वेंडिंग करने की अनुमति दी जाए, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने जुर्माना भी लगाया

याचिकाकर्ता वेंडरों ने अधिकारियों को नेहरू प्लेस स्थित मानसरोवर बिल्डिंग के सामने वेंडिंग साइटों से उनको हटाए जाने पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की थी। इसके साथ ही अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

बार-बार डाली याचिका

अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने बीते वर्षों में बार-बार अदालत में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने बार-बार एक जैसी दलीलों के साथ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में वेंडिंग करने की अनुमति मांगी है। अदालत बार-बार उनको राहत देने से इनकार करती रही है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसलों में दखल से इनकार कर दिया था।

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क्या दी थी दलील?

बता दें कि साल 2016 में याचिकाकर्ताओं को इलाके से हटा दिया गया था। उनका दावा था कि वे 2000 के दशक की शुरुआत से नेहरू प्लेस में स्ट्रीट वेंडर के तौर पर काम करते रहे हैं। अदालत का कहना था कि नेहरू प्लेस को बहुत पहले ही 'नो-वेंडिंग' और 'नो-हॉकिंग' जोन घोषित किया जा चुका है। फिर भी याचिकाकर्ता इलाके में सामान बेच रहे हैं। अदालत ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। एमसीडी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

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एमसीडी को दिए आदेश

इसके साथ ही एमसीडी सुनिश्चित करे कि नेहरू प्लेस इलाके में कोई भी अनाधिकृत विक्रेता सामान ना बेचने पाए। अदालत ने यह भी कहा कि नेहरू प्लेस इलाके में फेरीवालों और विक्रेताओं को सामान बेचने से पूरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

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