दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहन सीधे होंगे जब्त, परिवहन विभाग ने जारी किया डराने वाला नोटिस
दिल्ली में लागू नियमों के अनुसार दस साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन 'एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स' (EOV) की श्रेणी में आते हैं। सरकार ने इन्हीं वाहनों को NCR से बाहर ले जाने के लिए कहा है।

दिल्ली शहर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने शनिवार को एक बेहद सख्त और डराने वाला सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें उसने बताया कि वह अब शहर में ऐसे किसी भी वाहन को नहीं रहने देगा जो अपनी समयसीमा पूरी कर चुके हैं। फिर चाहे वह वाहन सड़क पर चल रहा हो या फिर कहीं पर खड़ा हुआ हो।
विभाग की मानें तो ऐसे वाहनों को बिना किसी पूर्व सूचना के ही जब्त कर लिया जाएगा और फिर कबाड़ में बदल दिया जाएगा। दिल्ली में लागू नियमों के अनुसार 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन EOV (एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स) वाहनों की श्रेणी में आते हैं, यानी जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। कार्रवाई से बचने के लिए विभाग ने ऐसे वाहनों के मालिकों को अपने वाहन को NCR से बाहर ले जाने की सलाह दी है।
अपने नोटिस में परिवहन विभाग ने ऐसे सभी EOV वाहनों के मालिकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने और अपने वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर ट्रांसफर कराने के लिए कहा है। नोटिस में कहा गया है, 'दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर चल रहे या खड़े BS-3 और उससे नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले पुराने वाहनों (EOV) को कानून के अनुसार बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त करके कबाड़ कर दिया जाएगा। ऐसे वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी गाड़ियां शहर से बाहर स्थानांतरण के लिए NOC प्राप्त कर लें।'
साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि अपनी उम्र समाप्त कर चुके वाहनों को दिल्ली से हटाने के लिए जल्द ही एक नया अभियान भी चलाया जाएगा। वैसे बता दें कि शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए समय-समय पर इस तरह की मांग उठती रही है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि इस बार परिवहन विभाग ने जो नोटिस जारी किया है, उसमें उसने सड़क पर खड़े वाहनों को भी जब्त करते हुए ले जाने और उन्हें कबाड़ में बदलने की बात कही है।




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