DDA आवासीय सोसाइटियों में खुद करेगा मेंटेनेंस, नई व्यवस्था कब से होगी लागू?
डीडीए पहली अप्रैल से अपनी सभी सोसाइटियों में रखरखाव और सुरक्षा का जिम्मा खुद संभालेगा। इस नई व्यवस्था में सफाई, लिफ्ट और मरम्मत जैसे काम शामिल होंगे। इसके लिए फ्लैट मालिकों को हर तीन महीने में एक निश्चित शुल्क देना होगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपने आवासीय परिसरों में फ्लैटों की रोजमर्रा की देखभाल और रखरखाव का कार्य खुद करेगा। प्राधिकरण इस आगामी महीने में एक अप्रैल से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में डीडीए अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य है कि फ्लैटों में साफ-सफाई, सुरक्षा और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। इससे डीडीए द्वारा बीते 50 वर्षों से अधिक समय में बसाई गई सभी सोसायटी और अन्य कॉलोनी व अपार्टमेंट में इस व्यवस्था को लागू करने की योजना बनाई गई है। इसमें सभी हितधारकों, आरडब्ल्यूए को नई व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।
लोगों ने की कई शिकायतें
इसके अतिरिक्त कई रियल एस्टेट से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है अब तक कई डीडीए हाउसिंग सोसाइटियों में रखरखाव की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नरेला, द्वारका, वसंत कुंज में बीते दस से 15 वर्षों में बसाई गई सोसायटी और शुरू की गई आवासीय योजना के तहत आवंटित किए गए फ्लैटों के खरीदारों ने सफाई, सुरक्षा और मरम्मत के काम समय पर नहीं होने से जुड़ी शिकायतें भी प्राधिकरण और अन्य विभागों के समक्ष दर्ज कराई।
होंगे कौन से काम
हालांकि, इस नई व्यवस्था को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। नरेला के सेक्टर ए-10 के निवासी सुशील कुमार ने बताया कि इस नई व्यवस्था से सफाई, रखरखाव, सुरक्षा और सड़क के मरम्मत कार्यों जैसे मुद्दों को बेहतर किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पश्चिम विहार के निवासी अमन ने कहा कि डीडीए इस नई व्यवस्था को लागू करने से पहले ठीक से आकलन करें। प्रत्येक फ्लैट मालिक पर किसी भी तरह का अतिरिक्त रखरखाव का सर्विस शुल्क अधिक न रखा जाए। यह मात्र पच्चास या सौ रुपये तय होना चाहिए।
इतने फ्लैट डीडीए ने आवंटित किए
रियल एस्टेट के विशेषज्ञों के अनुसार बीते 50 से अधिक वर्षों के दौरान डीडीए ने कई स्थानों पर चार लाख से अधिक फ्लैट लोगों को आवंटित किए हैं। इनमें 40 लाख से अधिक लोग रहते हैं। प्राधिकरण ने रोहिणी, द्वारका, पीतमपुरा, वसंत कुंज, पश्चिम विहार, नरेला और अन्य स्थान पर आवासीय परिसर स्थापित कर खरीदारों को को अब तक फ्लैट आवंटित किए।
फ्लैट मालिकों पर सर्विस शुल्क लगेगा
अधिकारियों के अनुसार इस नई व्यवस्था को तैयार कर रहे हैं। इसके तहत सभी हितधारकों से उचित चर्चा की जा रही है। इसमें फ्लैट मालिकों से हर तीन महीने में एक निर्धारित शुल्क देना होगा। इस शुल्क का उपयोग प्राधिकरण के आवासीय परिसर की सफाई, सुरक्षा और अन्य जरूरी कामों के लिए किया जाएगा। इसका हर तीन महीने में प्राधिकरण बिल भेजेगा और फ्लैट मालिकों को समय पर उसका भुगतान करना होगा।
इस तरह से लागू होगी व्यवस्था
नई व्यवस्था के क्रियान्वयन के बाद कई जरूरी कामों की जिम्मेदारी डीडीए खुद संभालेगा। इसमें डीडीए के अधीनस्थ आवासीय परिसर की सुरक्षा, कॉमन एरिया की सफाई, छत और पानी की टंकियों की सफाई, बेसमेंट की देखभाल और लिफ्ट, बिजली से जुड़ी प्रणाली की देखरेख शामिल होगी।




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