Bound down accused father under MV Act, DCP Dwarka on Dwarka road accident द्वारका हिट एंड रन केस में अब नाबालिग के पिता पर कसेगा कानूनी शिकंजा, पुलिस ने बताया क्या है तैयारी, Ncr Hindi News - Hindustan
More

द्वारका हिट एंड रन केस में अब नाबालिग के पिता पर कसेगा कानूनी शिकंजा, पुलिस ने बताया क्या है तैयारी

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम कर लिया गया है और रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। घायल टैक्सी चालक को आईजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसे अब छुट्टी दे दी गई है। उसका बयान दर्ज कर लिया गया है और अंतिम मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है।

Tue, 17 Feb 2026 05:18 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share
द्वारका हिट एंड रन केस में अब नाबालिग के पिता पर कसेगा कानूनी शिकंजा, पुलिस ने बताया क्या है तैयारी

दिल्ली के द्वारका इलाके में बीते दिनों हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक SUV की चपेट में आने से 23 वर्षीय युवक साहिल धनेशरा की मौत हो गई थी। वाहन को एक नाबालिग चल रहा था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया लेकिन फिर उसे जमानत भी मिल गई। हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए आरोपी नाबालिग के पिता के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act) के तहत कार्रवाई की है। यह जानकारी द्वारका के पुलिस उपायुक्त अंकित कुमार सिंह ने मंगलवार को दी।

ANI से बात करते हुए डीसीपी सिंह ने कहा, 'हमें सुबह 11:57 बजे एक सड़क हादसे के बारे में कॉल आया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए सभी क्राइम टीमें मौके पर पहुंच गईं, जहां एक स्कॉर्पियो वाहन ने एक बाइक और एक टैक्सी को टक्कर मार दी थी। शुरुआती जांच के दौरान SUV के ड्राइवर ने अपनी उम्र 19 साल बताई। लेकिन आगे की जांच में पता चला कि आरोपी नाबालिग है। जिसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां से उसे ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया। जहां से 10 फरवरी को उसने जमानत मिल गई, क्योंकि उसकी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं।।'

पिता के खिलाफ की गई कार्रवाई

डीसीपी ने आगे बताया कि आरोपी के पिता को मोटर वाहन अधिनियम के तहत बाउंड डाउन किया गया है और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि घटना के समय किसी प्रकार का स्टंट किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। हमने घायल टैक्सी ड्राइवर का बयान दर्ज किया है, जिसे अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इससे पहले मृतक की मां ने आरोप लगाया था कि इस हादसे के समय आरोपी नाबालिग तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए रील बनाने की कोशिश कर रहा था।

3 फरवरी को हुआ था हादसा

पुलिस ने बताया कि 23 साल के साहिल धनेशरा की 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। हादसा जिस SUV से हुआ था, उसे एक नाबालिग चला रहा था, इस दौरान उसकी गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल, कार और ऑटो को टक्कर मार दी थी। यह घटना द्वारका साउथ में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुई। शुरुआती जांच के अनुसार, कार उल्टी दिशा में जा रही एक बाइक से टकरा गई थी और फिर वहां खड़े अन्य वाहनों को टक्कर मार दी थी।

मौके पर ही हो गई थी साहिल की मौत

दिल्ली पुलिस द्वारा इस हादसे को लेकर द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281/106(1)/125(a) के तहत FIR दर्ज की गई। मौके पर पहुंचने पर, पुलिस को तीन गाड़ियां और एक बाइक क्षतिग्रस्त हालत में मिली। इस हादसे में बाइक सवार युवक साहिल धनेशरा (23) मौके पर मृत हालत में मिला था।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:बेटा 10 मिनट सड़क पर तड़पा होगा; द्वारका हिट एंड रन में मारे गए साहिल की मां
ये भी पढ़ें:द्वारका हिट एंड रन केस : नाबालिग लड़के को मिली बेल, दिल्ली पुलिस ने बताई वजह
ये भी पढ़ें:'पिता के पास पैसा तो कुछ भी कर सकते हैं', द्वारका हिट एंड रन केस में बोलीं मां
ये भी पढ़ें:बिना लाइसेंस के एसयूवी दौड़ा रहा था लड़का, दिल्ली में बाइक सवार को रौंदा

हादसे के बाद नाबालिग को JJB के सामने पेश किया गया

जिस वाहन से दुर्घटना हुई, उसे एक नाबालिग चला रहा था और उसके के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। हादसे के बाद उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। जिसके बाद उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया और फिर ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया। 10 फरवरी को, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 10 की बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर उसे अंतरिम जमानत दे दी।

पुलिस के मुताबिक, तीनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और उनकी मैकेनिकल जांच की गई है। जांच के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई किए गए हैं, और इलाके से CCTV फुटेज इकट्ठा किए गए हैं। साथ ही अभी आगे की जांच चल रही है।

लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।