एयर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट गिरफ्तार, दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री पर किया हमला
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यात्री पर हमला करने के आरोपी एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यात्री पर हमला करने के आरोपी एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्री अंकित दीवान पर हमला करने के आरोपी एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
पुलिस ने जांच के दौरान मामला दर्ज करने के बाद घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए और बयान दर्ज किए। इसके बाद आरोपी को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था।
पायलट जांच में शामिल
दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल सोमवार को जांच में शामिल हुए और उनसे पूछताछ की गई। पायलट जांच में शामिल हो गए हैं। इस मामले में जांच योग्यता और उपलब्ध सबूतों के आधार पर की जा रही है।
इससे पहले, पीड़ित यात्री अंकित दीवान ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट ने उन पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि यह घटना सुरक्षा जांच के दौरान हुई जब वह अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे।
पीड़ित यात्री ने बताई पूरी घटना
दीवान ने एएनआई से बात करते हुए कि घटना की पूरी कहानी बताई, "हम अपने चार महीने के बच्चे को एक स्ट्रॉलर में यात्रा कर रहे थे। CISF के जवानों ने हमें एक खास सिक्योरिटी चेक एरिया की तरफ भेजा। बाद में मुझे पता चला कि यह एक पुरानी मशीन है और पुरानी मशीनों को अपग्रेड नहीं किया गया है, जबकि दूसरी तरह की मशीनों को अपग्रेड किया गया है, जो गिटार और स्ट्रॉलर जैसे बड़े सामान को संभाल सकती थी और इसका इस्तेमाल स्टाफ भी करता था।''
दीवान ने बताया कि सिक्योरिटी एरिया में पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसमें स्टाफ मेंबर्स भी शामिल थे। उसमें और भीड़ बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कहा, “मैं पैसेंजर्स की लाइन में खड़ा था। गिटार लिए हुए कुछ लोग भी आगे थे। मेरे पास बहुत सारा सामान था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी से कहा कि वह बच्चे को लेडीज गेट से ले जाए, जबकि मैं चार ट्रे, तीन बैग और एक स्ट्रोलर संभाल रहा था।”
दीवान ने एयरपोर्ट ऑपरेटर DIAL, एविएशन रेगुलेटर DGCA और एयरलाइंस से भी सवाल पूछे, और ऑफ-ड्यूटी एयर इंडिया एक्सप्रेस पायलट से जुड़ी घटना पर स्पष्टीकरण मांगा।
किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पीटीआई के मुताबिक, अधिकारी ने एक बयान में कहा, "जांच की प्रक्रिया में मामला दर्ज होने के बाद संबंधित सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए और बयान दर्ज किए गए। आरोपी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उनकी गिरफ्तारी की गई।"
सेजवाल पर 19 दिसंबर को आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के सुरक्षा जांच चौकी के पास हुई हिंसा के संबंध में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 126 (गलत तरीके से रोकना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।




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