Will the bulldozer roll over Abhishek Banerjee properties How many homes and assets are on the radar अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर? कितने घर रडार पर, मिला अल्टीमेटम, India News in Hindi - Hindustan
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अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर? कितने घर रडार पर, मिला अल्टीमेटम

निगम अधिकारी ने अखबार से कहा कि अधिकारी ने बताया कि सुनवाई के बाद स्पेशल ऑफिसर के पास दो रास्ते होते हैं। वे या तो बिना अनुमति के बने अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश दे सकते हैं, या फिर भारी जुर्माना लगाकर उस निर्माण को कानूनी रूप से सही मान सकते हैं।

Wed, 20 May 2026 08:55 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर? कितने घर रडार पर, मिला अल्टीमेटम

लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों को ढहाने की कार्रवाई हो सकती है। खबर है कि KMC यानी कोलकाता नगर निगम ने उन्हें एक दर्जन से ज्यादा संपत्तियों के संबंध में नोटिस भेजे हैं और दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों से तृणमूल कांग्रेस नेताओं की संपत्तियों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं।

टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि केएमसी ने अभिषेक की 17 संपत्तियों के अवैध हिस्सों के संबंध में नोटिस भेजा है। इस नोटिस में इमारतों के स्केच, लिफ्ट या एस्केलेटर्स की जानकारी भी मांगी गई है। अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि टीएमसी नेता के पास नोटिस को चुनौती देने के भी विकल्प हैं। साथ ही उन्हें यह बताना पड़ेगा कि अवैध हिस्से क्यों नहीं ढहाए जाने चाहिए।

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नोटिस में क्या

रिपोर्ट के मुताबिक, नोटिस में कहा गया है कि कोलकाता नगर निगम (KMC) अधिनियम, 1980 की धारा 400(1) के तहत आपको आदेश दिया जाता है कि इस इमारत के जितने हिस्से का निर्माण बिना अनुमति या नियमों के खिलाफ जाकर किया गया है, उसे 7 दिनों के भीतर गिरा दें। साथ ही कहा गया है कि इसी तरह के नोटिस 17 संपत्तियों के संबंध में दिए गए हैं।

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ये भी हैं विकल्प

KMC के सूत्रों ने अखबार को बताया कि धारा 400(1) के तहत मकान मालिकों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। अगर किसी के निर्माण को अवैध माना भी गया है, तो भी वह अधिकारियों के सामने पेश होकर अपना पक्ष रख सकता है। इस तरह के मामलों की सुनवाई कोलकाता नगर निगम के मुख्यालय में होती है, जहां स्पेशल ऑफिसर दोनों पक्षों की बात सुनते हैं।

निगम अधिकारी ने अखबार से कहा कि अधिकारी ने बताया कि सुनवाई के बाद स्पेशल ऑफिसर के पास दो रास्ते होते हैं। वे या तो बिना अनुमति के बने अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश दे सकते हैं, या फिर भारी जुर्माना लगाकर उस निर्माण को कानूनी रूप से सही मान सकते हैं।

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ये संपत्तिया रडार पर

अवैध निर्माण वाली ज्यादातर प्रॉपर्टीज रहने के मकान हैं, जो कालीघाट, गरियाहाट के पास, पंडिटिया और कुछ अन्य इलाकों में स्थित हैं। इनमें से कुछ इमारतों के मालिक खुद अभिषेक हैं या फिर उनके करीबी लोग और कंपनियां हैं। वहीं कुछ मामलों में, बड़े अपार्टमेंट्स के फ्लैट्स का कनेक्शन अभिषेक या उनके करीबियों से जुड़ा हुआ है।