LPG बुकिंग के नियम पर सरकार ने बताई सच्चाई, गांव से शहर तक कितने दिन में मिलेगी गैस
पीआईबी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार की ओर से बताया गया है कि सिलेंडर बुकिंग के लिए शहरी इलाकों में 25 दिन वाला नियम लागू हेगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में 45 दिन का गैप रहेगा।
ईरान में जारी जंग के चलते एलपीजी सप्लाई का संकट पैदा हो गया है। इस बीच गैस सप्लाई करने वाली पेट्रोलियम कंपनियां भी दबाव में हैं। मंगलवार देर रात एक खबर आई थी कि इस दबाव से निपटने के लिए एलपीजी बुकिंग को लेकर नियम बदले गए हैं। कहा गया कि अब ऐसे लोग 35 दिन में ही गैस बुकिंग करा सकेंगे, जिनके पास डबल सिलेंडर वाला कनेक्शन है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 45 दिन में गैस बुकिंग करा सकेंगे। सिंगल सिलेंडर के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन के नियम की बात थी। अब सरकार की ओर से इस मामले में स्पष्टीकरण दिया गया है।
पीआईबी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार की ओर से बताया गया है कि सिलेंडर बुकिंग के लिए शहरी इलाकों में 25 दिन वाला नियम लागू हेगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में 45 दिन का गैप रहेगा। गांवों में भले ही किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो, 45 दिन के नियम का पालन करना होगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। नागरिकों से यह अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और पैनिक बुकिंग से बचें।
सरकार ने फिर दोहराया है कि देश में एलपीजी और पेट्रोल-डीजल आदि का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसलिए पैनिक में आकर खरीदारी करने से बचें। दरअसल मंगलवार की रात को ऐसी खबरें आई थीं कि कंपनियों ने एलपीजी बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। इनमें कहा गया था कि उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए 45 दिन का इंतजार करना होगा। इसके अलावा यह कहा गया कि 35 दिन में उन लोगों को सिलेंडर मिलेगा, जिनके पास दो सिलेंडर हैं। फिर 25 दिन का नियम उन लोगों के लिए बताया गया, जिनके पास एक ही सिलेंडर वाला कनेक्शन है। अब उन्हीं खबरों को लेकर सरकार ने सफाई दी है और बताया कि एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ है।
सरकार बोली- गांव और शहर के आधार पर नियम, कनेक्शन से फर्क नहीं
सरकार का कहना है कि यह गैप सभी इलाकों के लिए एक समान नहीं है। 45 दिन के अंतर पर ही गैस सप्लाई वाला नियम ग्रामीण इलाकों में ही लागू रहेगा। यह नियम किसी भी तरह के कनेक्शन पर लागू रहेगा। वहीं शहरी इलाकों में नियम 25 दिन वाला ही बना रहेगा। शहरों में भी किसी भी तरह के कनेक्शन पर यह बात लागू होगी। इस तरह एलपीजी उपभोक्ताओं की एक बड़ी चिंता को सरकार ने सफाई देकर दूर कर दिया है।




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