Allahabad High Court orders FIR against Rahul Gandhi in dual citizenship case दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होगी FIR, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, India News in Hindi - Hindustan
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दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होगी FIR, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता रखने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह ऑर्डर दिया।

Fri, 17 April 2026 05:56 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होगी FIR, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश

कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी की शुक्रवार को दोहरी नागरिकता मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि राहुल के खिलाफ लगे इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। उसने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि या तो वह इस मामले की जांच करे या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच करवाए।

राहुल गांधी पर भारत के साथ-साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता रखने का आरोप है। इसके खिलाफ विग्नेश शिशिर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और दावा किया था कि राहुल के पास दो देशों के पासपोर्ट हो सकते हैं, जोकि भारतीय कानून का उल्लंघन है। इसी को लेकर लंबे समय से हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने सरकार से रिकॉर्ड पेश करने को कहा था।

इससे पहले, लखनऊ की विशेष MP/MLA अदालत के 28 जनवरी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ शिशिर फिर से कोर्ट पहुंचे थे। MP/MLA अदालत ने कहा था कि वह नागरिकता के मुद्दे पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है। याचिकाकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और इस मामले में उनके खिलाफ विस्तृत जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बीएनएस, सरकारी गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए हैं। इस मामले की पहले सुनवाई करते हुए, पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा था कि राहुल की ब्रिटिश नागरिकता के खिलाफ मिली शिकायत पर उसने क्या कार्रवाई की है।

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राहुल गांधी के मुकदमे में सुनवाई फिर टली

वहीं, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जारी मानहानि केस की सुनवाई फिर टल गई है। याची के वकील सन्तोष पाण्डेय ने शुक्रवार को मौका लिया जिस पर एमपी - एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सुनवाई 22 अप्रैल को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। राहुल की वायस रिकार्डिंग को विधि विज्ञान प्रयोगशाला से सत्यापित कराने की मांग पर सुनवाई में मुकदमा कई तारीखों से लम्बित है। कर्नाटक के बंगलूरू में आठ मई 2018 को एक जनसभा के दौरान केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था।