Twisha death case: Husband Samarth and mother-in-law Giribala sent to 14-day judicial custody ट्विशा के पति समर्थ और सास गिरिबाला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, दूसरे कैदियों से अलग रखे जाएंगे, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
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ट्विशा के पति समर्थ और सास गिरिबाला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, दूसरे कैदियों से अलग रखे जाएंगे

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मौत केस में नया अपडेट सामने आया है। अदालत ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Tue, 2 June 2026 02:41 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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ट्विशा के पति समर्थ और सास गिरिबाला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, दूसरे कैदियों से अलग रखे जाएंगे

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मौत केस में नया अपडेट सामने आया है। अदालत ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने आरोपी समर्थ सिंह और उसकी मां की अभिरक्षा अवधि बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया था। इसके बाद अदालत में अभिरक्षा में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई और अंत में ये फैसला आया। दोनों को भोपाल जेल में दूसरे कैदियों से अलग रखा जाएगा।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार समर्थ सिंह पहले से सात दिन की सीबीआई रिमांड पर था। रिमांड अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को उसे दोबारा अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने दोनों आरोपियों की पांच दिन की रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने भी रिमांड का विरोध नहीं किया।

सूत्रों के मुताबिक रिमांड अवधि के दौरान सीबीआई गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। यह भी सामने आया है कि जांच एजेंसी ने समर्थ सिंह से यह भी पूछताछ की कि वह फरारी के दौरान वह कहां रहा और किन लोगों के संपर्क में था।

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सीबीआई सूत्रों के अनुसार मामले की जांच में 'टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन' तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत ट्विशा शर्मा के अंतिम घंटों का वर्चुअल रीक्रिएशन तैयार किया जाएगा, ताकि घटना से पहले और बाद की गतिविधियों को मिनट-दर-मिनट समझा जा सके। जांच एजेंसी का मानना है कि इस प्रक्रिया से मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों की पूरी तस्वीर स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी।

आपको बताते चलें कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या तथा प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।

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हालांकि, इस बात का लगातार विरोध होता रहा, आखिर ट्विशा की सास को अग्रिम जमानत कैसे मिल गई। इस आधार पर मामला खुलता रहा। परिवार ने दूसरे पोस्टमॉर्टम की भी मांग की थी। दोनों ही मांगे बाद में पूरी हुईं। कई दिनों बाद ट्विशा का दूसरा पोस्टमॉर्टम हुआ, तब जाकर परिजनों ने ट्विशा का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद गिरिबाला की जांच आगे बढ़ी, तो उसकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई। फिलहाल मां-बेटे हिरासत में हैं। उनसे पूछताछ चल रही है।

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