MP Cabinet approves Rs 7133 Cr for continuation of Tribal Affairs Women and Child Development schemes till 2031 अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियां भी पारिवारिक पेंशन की हकदार, MP कैबिनेट के फैसले, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
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अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियां भी पारिवारिक पेंशन की हकदार, MP कैबिनेट के फैसले

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने जनजातीय मामलों के विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को 2030-31 तक जारी रखने के लिए 7133.17 करोड़ रुपए की मंजूरी दी।

Wed, 11 Feb 2026 01:43 PMSubodh Kumar Mishra एएनआई, भोपाल
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अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियां भी पारिवारिक पेंशन की हकदार, MP कैबिनेट के फैसले

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, कैबिनेट ने जनजातीय मामलों के विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 7133.17 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी।

कैबिनेट के अनुमोदन के अनुसार, जनजातीय मामलों के विभाग की प्राइवेट जी आहार अनुदान योजना के लिए 2350 करोड़ रुपए, एकीकृत छात्रावास योजना के लिए 1703.15 करोड़ रुपए, सीएम राइज स्कूल योजना के लिए 1416.91 करोड़ रुपए, आवास सहायता योजना के लिए 1110 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को शुल्क प्रतिपूर्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए छात्रवृत्ति और कक्षा 9 के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए 522.08 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के लिए 31.03 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

मंत्रिमंडल ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत बिजली अवसंरचना के विस्तार के लिए 366.72 करोड़ रुपए की राशि को भी मंजूरी दी। इसमें से 220.03 करोड़ रुपए की अनुदान राशि केंद्र सरकार वहन करेगी और 146.69 करोड़ रुपए राज्य सरकार का हिस्सा होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा 8521 घरों के ऑफ-ग्रिड विद्युतीकरण के लिए अनुमानित 97 करोड़ रुपए की लागत को भी मंजूरी दी गई है।

मंत्रिमंडल ने उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए तकनीकी विभाग की मौजूदा और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए आयु सीमा में एक बार के लिए पांच वर्ष की छूट को भी मंजूरी दी। वर्तमान में अनारक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष निर्धारित है।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का रूपांतरण) नियम, 2026 को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के अनुसार, वित्त विभाग को नियमों को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

प्रस्तावित नियमों में प्रक्रियाओं और प्राधिकारियों को सरल बनाया गया है, जिससे पेंशनभोगियों को सुविधा मिलेगी। संबंधित मामलों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर संभव होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के रूपांतरण और रूपांतरण मूल्य की गणना में आसानी होगी। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 44 के तहत अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी पारिवारिक पेंशन के पात्र सदस्यों में शामिल किया गया है।

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मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कार्यान्वयन) नियम, 2026 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2026 को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के अनुसार, ये नियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे। वित्त विभाग को इन नियमों को प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया है।

प्रमुख नए प्रावधानों के तहत उपभोक्ता की मौत होने पर पारिवारिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और ई-सेवा पुस्तिकाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के अधीन पूर्व सेवाओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा। निलंबन अवधि के दौरान उपभोक्ता और नियोक्ता द्वारा अंशदान का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन, अंशदान की दर, विलंब की स्थिति में उत्तरदायित्व की गणना और निर्धारण, और सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और मृत्यु के मामलों में निकास प्रावधानों के लिए विस्तृत और स्पष्ट प्रक्रियाएं प्रदान की गई हैं।

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