madhya pradesh high court says parents will be held responsible for use of chinese kite string चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर पैरेंट्स जिम्मेदार, एमपी हाईकोर्ट का आदेश, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
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चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर पैरेंट्स जिम्मेदार, एमपी हाईकोर्ट का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी सरकार को चीनी मांझे पर जारी प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि कोई बच्चा इस डोर से पतंग उड़ाता पाया जाता है तो उसके अभिभावक को कानूनन जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

Tue, 13 Jan 2026 12:32 AMKrishna Bihari Singh भाषा, भोपाल
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चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर पैरेंट्स जिम्मेदार, एमपी हाईकोर्ट का आदेश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चीनी मांझे पर लगे प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ किया है कि यदि कोई बच्चा इस घातक डोर से पतंग उड़ाते पकड़ा गया तो उसके माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। साथ ही चीनी मांझे की बिक्री या उपयोग करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (1) (लापरवाहीपूर्ण कृत्य के कारण होने वाली मृत्यु) के तहत कार्रवाई होगी।

बेचने वालों पर भी चलेगा लापरवाही से मौत का केस

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने आदेश दिया है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि चीनी मांझे को बेचने या इस्तेमाल करने पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (1) के तहत मामला दर्ज हो सकता है। यह धारा लापरवाही के कारण होने वाली मृत्यु से संबंधित है। अदालत ने पिछले साल 11 दिसंबर को चीनी मांझे से होने वाली मौतों और हादसों पर चिंता जताते हुए खुद जनहित याचिका के तौर पर संज्ञान लिया।

सरकार ने कहा- चलाएंगे अभियान

मध्य प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की अदालत को बताया कि चीनी मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। चीनी मांझे से होने वाले हादसों को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। चीनी मांझे के इस्तेमाल और बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से एक बड़ा जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

अभिभावक को भी ठहराया जा सकता है जिम्मेदार

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जागरूकता अभियान में यह साफ बताया जाए कि चीनी मांझे की बिक्री या इस्तेमाल करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (1) के तहत केस चलेगा। यदि कोई नाबालिग बच्चा इस खतरनाक मांझे से पतंग उड़ाता पाया गया तो इसके लिए उसके माता-पिता या अभिभावक को भी कानूनन जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

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आसपास के जिलों में भी किया जाएगा लागू

इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि प्रशासन जल्द निर्देशों का पालन करते हुए जरूरी आदेश जारी करेगा। अदालत को यह भी भरोसा दिया गया कि निर्देशों को इंदौर आसपास के जिलों में भी लागू किया जाएगा। बता दें कि पिछले डेढ़ महीने में इंदौर में चीनी मांझे से गला कटने के कारण दो लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन ने चीनी मांझे पर पूरी तरह रोक लगा रखी है फिर भी कई लोग चोरी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

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