जनरल टिकट लेकर कर रहे हैं ट्रेन में ट्रैवल, तो जरूर जानें नियम
ट्रेन में लाखों लोग रोजाना ट्रैवल करते हैं। ट्रेन की सस्ती टिकट में से एक है, जनरल टिकट जिसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर आप जनरल टिकट लेकर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ नियम जरूर जानें।

ट्रेन में ज्यादातर लोग सफर करते हैं। लंबी यात्रा के लिए ज्यादातर लोग ट्रेन यात्रा को पसंद करते हैं। हर वर्ग के लोग ट्रेन में अपनी सहूलियत के मुताबिक यात्रा कर सकते हैं। बात जब रेलवे में टिकट की होती है तो इसकी अलग-अलग कैटेगरी होती है और पैसे भी उसी के हिसाब से होते हैं। हालांकि, सबसे सस्ती टिकट की बात करें तो जनरल टिकट को हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसमें आपको कन्फर्म सीट या कोच नहीं मिलता। अगर आप जनरल कोच में पहले पहुंच जाते हैं, तो आप किसी भी खाली सीट पर बैठ सकते हैं। अगर आप इस टिकट के साथ सफर कर रहे हैं तो आपको कुछ नियमों को जरूर जानना चाहिए।
इन ट्रेनों में वैलिड नहीं होती जनरल टिकट
भारत की लग्जरी ट्रेनों में शामिल वंदे भारत, महाराजा एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट, राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में आप जनरल टिकट के साथ यात्रा नहीं कर सकते हैं।
इतने घंटों तक होती है वैलिड
भारत में जनरल रेल टिकट आमतौर पर खरीद के समय से तीन घंटे तक वैलिड होती है। इसका मतलब है कि आपको टिकट खरीदने के तीन घंटे के अंदर अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। तीन घंटे के समय के बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी।
रिजर्व कोच में मिल सकती है सीट
अगर आपको भीड़भाड़ के कारण रिजर्व कोच में यात्रा करने की जरूरत है, तो आप टीटीई से खाली सीटों का पता कर सकते हैं और किराए में अंतर का भुगतान करके रिजर्व कोच में यात्रा कर सकते हैं।
कब होगा जुर्माना
बिना उचित टिकट के आरक्षित कोच में यात्रा करने पर आपको जुर्माना हो सकता है। आमतौर कम से कम 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा जनरल टिकट के साथ आरक्षित कोच में यात्रा करते पाए जाने पर रेलवे स्टाफ आपको जनरल कोच में जाने को कह सकते हैं या अगले स्टेशन पर आपको ट्रेन से उतार भी सकते हैं।
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