कंफर्म ट्रेन टिकट को दूसरे के नाम पर कर सकते है ट्रांसफर, यहां जानें कैसे How to transfer your confirmed train ticket to another person, Travel news in Hindi - Hindustan
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कंफर्म ट्रेन टिकट को दूसरे के नाम पर कर सकते है ट्रांसफर, यहां जानें कैसे

भारतीय रेलवे में अक्सर यात्रा करते रहते हैं तो आपको नियमों के बारे में जरूर जानना चाहिए। इस आर्टिकल के जरिए हम कंफर्म ट्रेन टिकट को दूसरों के नाम पर ट्रांसफर करने का तरीका बता रहे हैं। जानिए-

Mon, 2 June 2025 12:45 PMAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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कंफर्म ट्रेन टिकट को दूसरे के नाम पर कर सकते है ट्रांसफर, यहां जानें कैसे

ज्यादातर लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। सफर चाहें छोटा हो या फिर बड़ा, कई लोग ट्रैवलिंग के लिए ट्रेन का सहारा लेते हैं। ट्रेन का सफर मजेदार और आरामदायक तो होता ही है। साथ ही ये किफायती भी होता है। ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए पहले से टिकट बुक करवानी पड़ती है। लेकिन कई बार अचानक किसी काम के चलते या दूसरे किसी कारण से लोग ट्रैवल नहीं कर पाते हैं और अपनी टिकट कैंसल कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी कंफर्म सीट किसी दूसरे के नाम पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं? यहां जानिए कैसे

कैसे ट्रांसफर होती है कंफर्म टिकट

अगर किसी के पास कंफर्म टिकट है लेकिन वह किसी कारण से ट्रैवल नहीं कर रह हैं तो तो वह टिकट को अपने परिवार के किसी सदस्य को ट्रांसफर कर सकते है। ऐसा यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले करना होगा। टिकट ट्रांसफर सिर्फ एक ही बार होती है, अगर आपने पहले ही किसी दूसरे के नाम पर टिकट ट्रांसफर कर दी है तो दूसरी बार ऐसा नहीं होगा।

टिकट ट्रांसफर करने के स्टेप्स

टिकट ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको टिकट का प्रिंटआउट लेना होगा। जिस व्यक्ति को आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड साथ रखें। फिर अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिसर्वेशन काउंटर पर जाएं और टिकट ट्रांसफर के लिए अप्लाई करें। टिकट ट्रांसफर होने पर आपको एक एसएमएस और एक ईमेल मिलेगा जिसमें नए यात्री के नाम से बनाया गया नया टिकट होगा, लेकिन सीट/बर्थ वही रहेगी।

कब करना होगा अप्लाई

भारतीय रेलवे के अनुसार प्रस्थान समय से कम से कम 24 घंटे पहले अप्लाई करना होगा। हालांकि, यात्री के आधार पर अप्लाई करने का समय अलग हो सकता है। सरकारी कर्मचारी के मामले में ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले अप्लाई करना होगा। अगर कोई उत्सव, शादी का अवसर या कोई व्यक्तिगत मुद्दा है तो व्यक्ति को प्रस्थान से 48 घंटे पहले अप्लाई करना होगा।

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