New Train Ticket Cancellation Rules: 1 अप्रैल से लागू होगा ट्रेन टिकट कैंसिल करने का नया नियम, आप भी जान लें जरूरी बात
New Train Ticket Cancellation Rules: आईआरसीटीसी ने ट्रेन के कंफर्म टिकट की बुकिंग को लेकर नए नियम बनाए हैं जो 1 अप्रैल से स्टेप बाई स्टेप लागू हो जाएंगे। पहले जहां ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल हो जाता था, अब नए नियम के अनुसार…..

इंडियन रेलवे ने ट्रेन टिकट से जुड़े नये नियम लागू किए हैं। जिसमे कई पुराने नियम बदल गए हैं। जैसे पहले ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने की सुविधा थी। लेकिन अब इस समय को बदलकर पूरे 8 घंटे कर दिया गया है। ऐसे की ट्रेन टिकट कैंसिल करने को लेकर नए नियम बनाए गए हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 15 अप्रैल 2026 के बीच अलग-अलग फेज में लागू हो जाएंगे। तो आपकी मेहनत के पैसे ट्रेन की टिकट कैंसिल करने में ज्यादा ना कट जाए इसलिए पहले ही जान लें ट्रेन टिकट कैंसिल करने का नया नियम।
ट्रेन टिकट कैंसिल से जुड़े नये नियम
1- ट्रेन छूटने से 8 घंटा पहले टिकट कैंसिल करने पर ही रिफंड मिलेगा। अगर तय सीमा के बाद टिकट कैंसिल हुआ तो पैसे वापस नही होंगे।
2- ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले से लेकर 24 घंटे पहले तक अगर कन्फर्म टिकट को कैंसिल किया जाएगा तो 50 प्रतिशत पैसा वापस मिलेगा।
3- ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले से लेकर 72 घंटे पहले तक कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर 25 प्रतिशत कटौती होगी और साथ ही एक्स्ट्रा चार्जस भी कटेंगे।
4- अगर ट्रेन छूटने के 72 घंटे पहले यानि 3 दिन पहले टिकट कैंसिल किया जाएगा तो उस टिकट का पूरा पैसा रिफंड होगा।
इन नियमों में भी हुआ है बदलाव
अब यात्री बोर्डिंग स्टेशन प्वाइंट को ट्रेन शेड्यूल डिपार्चर से 30 मिनट पहले तक बदल सकेंगे। पुराने नियम के अनुसार ये सुविधा चार्ट तैयार होने से पहले तक ही थी। इस नये नियम से बड़े शहरों के यात्रियों को सुविधा होगी जहां पर स्टेशन ज्यादा हैं और यात्री सुविधानुसार नजदीकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन को पकड़ सकेंगे।
ट्रेन लेट होने पर क्या होगा रिफंड
नए नियमों के अनुसार ट्रेन अगर 3 घंटे से ज्यादा लेट है तो पूरा रिफंड मिलेगा। वहीं पुराने नियम भी लागू रहेंगे और ट्रेन कैंसल होने पर पूरा रिफंड मिल जाएगा।
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