Jharkhand crime victims will get compensation up to Rs 3 lakh झारखंड में अपराध पीड़ितों को मिलेगा 3 लाख तक का मुआवजा, गृह विभाग ने जारी किए आदेश, Jharkhand Hindi News - Hindustan
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झारखंड में अपराध पीड़ितों को मिलेगा 3 लाख तक का मुआवजा, गृह विभाग ने जारी किए आदेश

झारखंड सरकार ने झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत किसी भी प्रकार के अपराध से हुई हानि या क्षति के लिए पीड़ित या आश्रित को उचित मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया है।

Fri, 27 Feb 2026 10:25 AMAditi Sharma हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में अपराध पीड़ितों को मिलेगा 3 लाख तक का मुआवजा, गृह विभाग ने जारी किए आदेश

झारखंड सरकार ने झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत किसी भी प्रकार के अपराध से हुई हानि या क्षति के लिए पीड़ित या आश्रित को उचित मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया है। इसके लिए पीड़ित या उसके आश्रित को न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना है। राज्य सरकार के गृ़ह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

गृह विभाग के आदेश के अनुसार तेजाब हमला, बलात्कार से घायल को क्षति या हानि होने पर प्रतिकर की न्यूनतम राशि 3 लाख रुपये है। नाबालिग के शारीरिक शोषण के लिए 2 लाख, मानव तस्करी से पीड़ित का पुनर्वास के लिए 1 लाख, यौन प्रताड़ना (बलात्कार नहीं) के लिए 50 हजार ,किसी भी अपराध में हुई मृत्यु में 2 लाख, स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक) में भी 2 लाख, आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत) में 1 लाख रुपए, शरीर का 25 प्रतिशत से अधिक जलना (तेजाब हमला को छोड़कर) में 2 लाख रुपये, भूर्ण हानि में 50 हजार रुपये, प्रजनन क्षमता की हानि में 1.5 लाख रुपये, सीमा पर दो तरफा फायरिंग से पीड़ित महिला की स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक) या मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत या अधिक) पर 1 लाख रुपये की मुआवजा राशि का प्रावधान किया गया है।

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साथ ही किसी भी अपराध में यदि शरीर के किसी भाग या अंग की हानि हो, जिसके चलते 40 प्रतिशत से कम विकलांगता होने पर 50 हजार रुपये, बाल पीड़ित की साधारण हानि या क्षति 10 हजार रुपये और कोई अन्य पीड़ित का पुनर्वास पर 50 हजार रुपये की मुआवजा राशि का प्रावधान किया गया है ।

राशि का निर्धारण पीड़ित को हुई क्षति के आधार पर

मुआवजा राशि का निर्धारण पीड़ित व्यक्ति को हुई हानि या क्षति, उपचार में हुए व्यय, अन्त्येष्टि में हुए खर्च आदि के रूप में अनुषंगिक व्यय सहित पुनर्वास के लिए अपेक्षित न्यूनतम रकम के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जाएगा। मुआवजा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। योजना में यह भी प्रावधान है कि यदि पीड़ित व्यक्ति की उम्र 14 वर्ष से कम है तो प्रतिकर की रकम में विनिर्दिष्ट रकम से 50 प्रतिशत अधिक की बढ़ोतरी की जा सकेगी ।