College professor and three girl students booked for ragging and sexual harassment in Himachal हिमाचल के कॉलेज में रैगिंग के बाद छात्रा की मौत, 3 लड़कियों और प्रोफेसर पर अश्लील हरकतों-मारपीट के आरोप, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
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हिमाचल के कॉलेज में रैगिंग के बाद छात्रा की मौत, 3 लड़कियों और प्रोफेसर पर अश्लील हरकतों-मारपीट के आरोप

हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी कॉलेज में रैगिंग और उत्पीड़न की दर्दनाक घटना सामने आई है। तीन सीनियर छात्राओं ने एक छात्रा की रैगिंग की और कॉलेज के प्रोफेसर ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। पिटाई और उत्पीड़न के कारण छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसकी मौत हो गई।

Fri, 2 Jan 2026 06:52 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, शिमला
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हिमाचल के कॉलेज में रैगिंग के बाद छात्रा की मौत, 3 लड़कियों और प्रोफेसर पर अश्लील हरकतों-मारपीट के आरोप

हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी कॉलेज में रैगिंग और उत्पीड़न की दर्दनाक घटना सामने आई है। तीन सीनियर छात्राओं ने एक छात्रा की रैगिंग की और कॉलेज के प्रोफेसर ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। पिटाई और उत्पीड़न के कारण छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित एक सरकारी कॉलेज के तीन छात्राओं पर रैगिंग और जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। जबकि एक प्रोफेसर पर 19 साल की छात्रा के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। लड़की की पिछले साल 26 दिसंबर को लुधियाना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

मृतक छात्रा के पिता की शिकायत के बाद इस संबंध में गुरुवार को मामला दर्ज किया गया। मृतक छात्रा के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 18 सितंबर 2025 को उनकी बेटी को तीन सीनियर छात्राओं- हर्षिता, आकृति और कोमोलिका ने पीटा, जबकि कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं।

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शिकायतकर्ता ने बताया कि पिटाई और उत्पीड़न के कारण लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सदमे में थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसलिए पहले शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकी।

पुलिस ने बताया कि बीएनएस की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 3(5) (सामान्य इरादा) और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में जांच की जा रही है।

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