Man attacks wife in Family court with acid in Surat after the maintenance dispute सूरत की फैमिली कोर्ट में 75 साल के पति ने 61 साल की पत्नी पर फेंका एसिड, फिर खुद भी जहर पिया, Gujarat Hindi News - Hindustan
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सूरत की फैमिली कोर्ट में 75 साल के पति ने 61 साल की पत्नी पर फेंका एसिड, फिर खुद भी जहर पिया

खास बात यह है कि यह पहला मौका नहीं है, जब आरोपी ने अपनी पत्नी पर हमला किया हो। इससे पहले साल 2023 में भी उसने जिला कोर्ट के बाहर महिला पर चाकू से हमला किया था। जिसके बाद उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था।

Sat, 14 March 2026 04:41 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, सूरत, गुजरात
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सूरत की फैमिली कोर्ट में 75 साल के पति ने 61 साल की पत्नी पर फेंका एसिड, फिर खुद भी जहर पिया

गुजरात के सूरत शहर में स्थित फैमिली कोर्ट से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर भरण-पोषण के एक मामले की सुनवाई के दौरान एक 75 वर्षीय शख्स ने अपनी 61 साल की पत्नी पर एसिड फेंक दिया। जिसके बाद महिला बुरी तरह घायल हो गई। जज की मौजूदगी में शुक्रवार को हुए इस हमले के बाद कोर्ट में काफी अफरातफरी मच गई, वहीं इस हमले के बाद आरोपी बुजुर्ग ने खुद भी जहर खाते हुए आत्महत्या करने की कोशिश की। जिसके बाद दोनों पति-पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि हमले में महिला के चेहरे और आंखों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद उसकी आंखों की रोशनी को बचाने की कोशिश की जा रही है।

आरोपी पति की पहचान आयुर्वेदिक डॉक्टर विनोद भानुशाली के रूप में हुई है, जो कि सुनवाई के दौरान कपड़े के एक थैले में एसिड की बोतल छुपाकर लाया था। आरोपी ने यह हमला इतनी तेजी से किया कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। हमले के दौरान महिला के आसपास बैठे अन्य लोग भी एसिड के छींटों की चपेट में आ गए। जिससे उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। पत्नी पर हमला करने के बाद आरोपी ने अपने थैले से जहर निकालकर उसे खा लिया। जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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कई सालों से अलग-अलग रह रहे हैं पति-पत्नी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह पति-पत्नी साल 2017 में अलग हो गए थे और इसके बाद से महिला सूरत में अपनी बेटी के साथ रह रही है। पति से अलग होने के बाद महिला ने साल 2021, 2023 और 2025 में सूरत फ़ैमिली कोर्ट में गुजारा भत्ता पाने के लिए तीन याचिकाएं दायर की थीं। इसके अलावा साल 2021 और 2024 में सूरत जिला कोर्ट में भी दो अतिरिक्त याचिकाएं दायर की थीं। जिसके बाद अदालत ने अंतरिम भरण-पोषण के रूप में पति को हर महीने 10 हजार रुपए महिला को देने का आदेश दिया था। हालांकि पति ने ऐसा नहीं किया। जांच से पता चला है कि पति पर भरण-पोषण व सेटलमेंट के करीब 4 लाख रुपए बकाया हैं। पति नहीं चाहता कि वह पत्नी को ये रुपए दे।

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पहले भी पत्नी पर कर चुका है खतरनाक हमला

खास बात यह है कि यह पहला मौका नहीं है, जब आरोपी ने अपनी पत्नी पर हमला किया हो। इससे पहले साल 2023 में भी उसने जिला कोर्ट के बाहर महिला पर चाकू से हमला किया था। जिसके बाद उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर आया था। बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी पर इसी हमले का मामला वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था और पत्नी के इनकार करने पर उसने एसिड अटैक कर दिया।

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