छत्तीसगढ़ के होटल में देह व्यापार, अलग-अलग कमरों में पाई गईं 3 महिलाएं; मैनेजर और संचालक गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ के एक होटल के स्पा एंड सैलून में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने स्पा सेंटर के संचालक और होटल के प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान होटल के तीन अलग-अलग कमरों में तीन महिलाएं पाई गईं। पुलिस ने कमरे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद किया है।

छत्तीसगढ़ के एक होटल के स्पा एंड सैलून में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने स्पा सेंटर के संचालक और होटल के प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान होटल के तीन अलग-अलग कमरों में तीन महिलाएं पाई गईं। पुलिस ने कमरे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद किया है।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अनैतिक गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने होटल ट्रिनिटी के सनराइज स्पा एंड सैलून में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने स्पा सेंटर संचालक विनयकांत बरगट और होटल के प्रबंधक देवेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन में पुलिस ने होटल की सातवीं मंजिल पर संचालित सनराइज स्पा एंड सैलून में चल रहे अवैध देह व्यापार का भंडाफोड़ किया।
पुलिस को स्पा सेंटर में देह व्यापार संचालित होने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना की पुष्टि के लिए नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में थाना कोतवाली एवं साइबर शाखा की संयुक्त टीम गठित की गई। योजनाबद्ध तरीके से एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर स्पा सेंटर भेजा गया। इसके बाद उसकी ओर से संकेत मिलते ही पुलिस टीम ने सोमवार को शाम लगभग 7:30 बजे होटल में दबिश दी।
छापेमारी के दौरान होटल के तीन अलग-अलग कमरों में तीन महिलाएं पाई गयीं। महिला पुलिसकर्मियों द्वारा तलाशी ली गई, जहां से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पूछताछ में स्पा सेंटर संचालक बरगट ने स्वीकार किया कि ग्राहकों को आकर्षित करने और अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से महिलाओं की व्यवस्था की जाती थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, पुलिस के मुखबिर की ओर से दिया गया 6000 रुपए नकद, स्पा सेंटर से संबंधित दस्तावेज, ग्राहकों का रजिस्टर और वर्ष 2024 से किरायानामा जब्त किया है।
इस संबंध में थाना कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 7 के तहत केस दर्ज किया गया है। एसएसपी ने कहा कि रायगढ़ जिले में देह व्यापार, जुआ-सट्टा, अवैध शराब अथवा किसी भी प्रकार के अनैतिक और गैरकानूनी कारोबार को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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