Rajasthan RTE Admission Lottery Result 2026 OUT : यहां चेक करें राजस्थान आरटीई रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक
Rajasthan RTE Admission Lottery Result 2026 : राजस्थान आईटीई एडमिशन लॉटरी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन्होंने आरटीई एडमिशन के लिए अपना आवेदन फॉर्म भरा है, rajpsp.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे कि उनका नंबर आया या नहीं आया ।

Rajasthan RTE Admission Lottery Result 2026 : राजस्थान आईटीई एडमिशन लॉटरी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन्होंने आरटीई एडमिशन के लिए अपना आवेदन फॉर्म भरा है, rajpsp.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं कि उनका नंबर आया या नहीं आया । इसके अलावा कौन से स्कूल में उनका नंबर आया है, यह भी देख सकते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लॉटरी निकालकर चयनित बच्चों की सूची जारी की। निजी स्कूलों में आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश के लिए 6.34 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इस बार 4 कक्षाओं पीपी 3 प्लस, पीपी 4 प्लस, पीपी 5 प्लस और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन लिए गए थे।
कुल ऑनलाइन आवेदन: कुल 19,923,57 आवेदन प्राप्त हुए।
कुल आवेदक (बच्चे): लॉटरी में कुल 625,146 बालक-बालिकाओं को शामिल किया गया है।
लिंग-वार वितरण (आवेदक):
बालक: 329,165
बालिकाएं: 295,970
थर्ड जेंडर: 11
परिणाम कैसे देखें
अभिभावक अपने बालक-बालिका का वरीयता क्रम (Priority list) प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in पर देख सकते हैं। इसके लिए वे अपने आवेदन आईडी नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगिन करके सभी आवेदित विद्यालयों में अपने बच्चे का स्थान एक साथ देख सकते हैं।
इस बार करीब 3.39 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें पीपी 3 प्लस (3 से 4 वर्ष) और पहली कक्षा (6 से 7 वर्ष) के बच्चों का चयन होना है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन के दौरान पांच स्कूलों तक का चयन करने का विकल्प दिया गया था। ऐसे में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास में एडमिशन होगा। इसमें नर्सरी क्लास में सभी 25 फीसदी सीट पर एडमिशन होगा, जबकि शेष क्लास में रिक्त सीटों पर एडमिशन होगा। स्टूडेंट्स ने राज्य के 31500 निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन विकल्प भरा है।
अहम तिथियां
ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारित करना 12-मार्च-2026
बालक / अभिभावक द्वारा चयन क्रम में परितवर्तन करना (choice filling) 12-मार्च-2026 से 16-मार्च-2026 तक
प्रथम चरण आवंटन 17-मार्च-2026
दस्तावेज सत्यापन विद्यालय द्वारा 17-मार्च-2026 से 25-मार्च-2026 तक
प्रथम चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण 17-मार्च-2026 से 02-अप्रैल-2026 तक
द्वितीय चरण आवंटन 07-अप्रैल-2026
दस्तावेज सत्यापन विद्यालय द्वारा 07-अप्रैल-2026 से 13-अप्रैल-2026 तक
द्वितीय चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण 07-अप्रैल-2026 से 20-अप्रैल-2026 तक
शेष रिक्त सीट्स पर आवंटन (तृतीय चरण आवंटन) 22-अप्रैल-2026
दस्तावेज सत्यापन विद्यालय द्वारा 22-अप्रैल-2026 से 24-अप्रैल-2026 तक
तृतीय चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण 22-अप्रैल-2026 से 30-अप्रैल-2026 तक
केंद्रीकृत ऑनलाइन लॉटरी: आवेदनों का वरीयता क्रम (Priority List) राज्य स्तर पर NIC द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से 'रैंडम विधि' से निर्धारित किया जाता है।
वरीयता का निर्धारण: लॉटरी में वरीयता इस क्रम में दी जाती है:
सबसे पहले उस वार्ड या गांव के निवासियों को जहाँ विद्यालय स्थित है।
उसके बाद उसी शहरी निकाय या ग्राम पंचायत के अन्य वार्डों/गांवों के निवासियों को।
विशेष प्राथमिकता: अनाथ और दिव्यांग बच्चों को लॉटरी वरीयता में प्राथमिकता दी जाती है।
रोस्टर प्रणाली: विद्यालय की कुल सीटों (सशुल्क और निशुल्क) के लिए एक विशिष्ट रोस्टर (1 से 41 बिंदुओं तक) का पालन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय में 25% सीटें निशुल्क प्रवेश के लिए आरक्षित होती हैं।
वरीयता सूची बनाम चयन सूची: लॉटरी द्वारा जारी सूची केवल एक वरीयता सूची है, इसे अंतिम चयन नहीं माना जाता। विद्यालय द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश सुनिश्चित होता है।
बहु-चरण आवंटन: यदि पहले चरण के बाद सीटें रिक्त रहती हैं, तो द्वितीय और आवश्यकता होने पर तृतीय चरण का आवंटन किया जाता है
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
प्रवेश के लिए आवेदन करते समय और भौतिक सत्यापन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
निवास प्रमाण पत्र: माता-पिता या बालक का मूल निवास प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी), राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, या बिजली/पानी का बिल (6 महीने से पुराना नहीं) मान्य है
।
आयु प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र (1969 अधिनियम के तहत), अस्पताल/एएनएम रजिस्टर रिकॉर्ड, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड, या आधार कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज मान्य होगा
।
आय प्रमाण पत्र: "दुर्बल वर्ग" के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम होने का प्रमाण पत्र (राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में) आवश्यक है।
वर्ग/श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र: अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
अनाथ बालक के लिए अनाथालय द्वारा या निर्धारित घोषणा पत्र ।
दिव्यांग बालक के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र
。
एचआईवी/कैंसर प्रभावित बालक या माता-पिता के मामले में पंजीकृत डायग्नोस्टिक केंद्र की रिपोर्ट।
युद्ध विधवा के संबंध में जारी प्रमाण पत्र
बीपीएल कार्ड (केंद्रीय या राज्य सूची के आधार पर)
अन्य: बालक का आधार कार्ड या आधार पंजीकरण रसीद और बालक की फोटो




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