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क्यूआर कोड वाले बर्थ सर्टिफिकेट के चक्कर में फंसे 14 लाख बच्चे, स्कूल एडमिशन तक पर संकट

झारखंड में क्यूआर कोड वाले बर्थ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता ने लाखों बच्चों की मुश्किल बढ़ा दी है। 14 लाख बच्चों का आधार नहीं बन पाया, जबकि स्कूलों में दाखिले के लिए आधार जरूरी कर दिया गया है।

Thu, 14 May 2026 07:37 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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क्यूआर कोड वाले बर्थ सर्टिफिकेट के चक्कर में फंसे 14 लाख बच्चे, स्कूल एडमिशन तक पर संकट

झारखंड में लाखों बच्चों की पढ़ाई अब एक कागज पर अटक गई है। यह कागज है क्यूआर कोड वाला जन्म प्रमाणपत्र। राज्य में स्कूलों में आधार कार्ड अनिवार्य होने के बाद अब उन बच्चों की मुश्किल बढ़ गई है, जिनके जन्म प्रमाणपत्र पुराने तरीके से बने थे या जिन पर क्यूआर कोड नहीं है। हालत यह है कि करीब 14 लाख बच्चों का आधार कार्ड अब तक नहीं बन पाया है और 12 लाख बच्चों का आधार वेरिफिकेशन भी अधूरा पड़ा है।

स्कूलों में दाखिले के समय मांगा जा रहा आधार

राज्य के सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों में अब बच्चों का आधार नंबर जरूरी कर दिया गया है। निजी स्कूलों में तो आवेदन फॉर्म भरते समय ही आधार नंबर मांगा जा रहा है। पांच साल से छोटे बच्चों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और बाद में उनका अपडेट भी जरूरी होता है। लेकिन अब आधार केंद्रों पर साफ कहा जा रहा है कि केवल क्यूआर कोड और डिजिटल साइन वाले बर्थ सर्टिफिकेट से ही प्रक्रिया पूरी होगी। यहीं से गांवों और दूरदराज इलाकों के परिवार फंस रहे हैं।

ग्रामीण इलाकों में अब भी पुराने तरीके से बन रहे प्रमाणपत्र

झारखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जन्म प्रमाणपत्र मैनुअल तरीके से बनाए जा रहे हैं। इनमें न तो क्यूआर कोड होता है और न ही डिजिटल सिग्नेचर। पहले ऐसे प्रमाणपत्रों के आधार पर भी बच्चों का आधार बन जाता था, लेकिन पिछले एक-दो साल में प्रक्रिया सख्त हो गई है। अब आधार केंद्रों पर बिना क्यूआर कोड वाले जन्म प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जा रहे। इससे गरीब और ग्रामीण परिवारों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

2016 से शुरू हुई थी नई व्यवस्था

राज्य में क्यूआर कोड वाले जन्म प्रमाणपत्र 2016 से बनने शुरू हुए थे। लेकिन अभी भी कई पंचायतों और ग्रामीण इलाकों में पुरानी व्यवस्था ही चल रही है। कई परिवारों को यह तक जानकारी नहीं है कि अब डिजिटल साइन और क्यूआर कोड वाला प्रमाणपत्र जरूरी हो चुका है। पहले कई मामलों में मुखिया या स्थानीय जनप्रतिनिधि की लिखित पुष्टि पर भी आधार बन जाता था, लेकिन अब नियम काफी सख्त कर दिए गए हैं।

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नाम या सरनेम बदलना भी बना बड़ी परेशानी

समस्या सिर्फ नया आधार बनवाने तक सीमित नहीं है। अगर किसी बच्चे के नाम, सरनेम या जन्म विवरण में बदलाव करना हो, तब भी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। इसके लिए पहले एफिडेविट बनवाना होता है। फिर मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके बाद तीन दिनों तक अखबार में सूचना प्रकाशित करनी होती है। इन सभी दस्तावेजों के सबूत भी संभालकर रखने पड़ते हैं। गरीब परिवारों के लिए यह पूरी प्रक्रिया खर्चीली और मुश्किल साबित हो रही है।

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सबसे ज्यादा असर गरीब और ग्रामीण परिवारों पर

शहरी इलाकों में लोग ऑनलाइन जन्म प्रमाणपत्र और डिजिटल दस्तावेज जल्दी बनवा लेते हैं, लेकिन गांवों में इंटरनेट, जानकारी और सरकारी सुविधा की कमी के कारण लोग पीछे छूट रहे हैं। कई अभिभावक समझ ही नहीं पा रहे कि बच्चों का आधार आखिर क्यों नहीं बन रहा। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई, छात्रवृत्ति, सरकारी योजनाओं और भविष्य के दस्तावेजों पर पड़ सकता है। क्योंकि आज स्कूल से लेकर बैंक खाते और सरकारी योजनाओं तक, हर जगह आधार जरूरी होता जा रहा है।

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लाखों बच्चों का भविष्य कागजी प्रक्रिया में उलझा

झारखंड में अब यह सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं रह गई है। यह शिक्षा और पहचान से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। जिन बच्चों के पास सही दस्तावेज नहीं हैं, वे धीरे-धीरे सरकारी सिस्टम से बाहर होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता उन परिवारों की है जो पहले ही आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं।

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