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Jio, NSE IPO का रास्ता हुआ आसान, सरकार ने बदल दिए नियम, मिली बड़ी छूट

IPO News: सरकार की तरफ से आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी बड़ी कंपनियों को राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दी है। सरकार की तरफ से बदले गए नियम Jio, NSE जैसी दिग्गज कंपनियों के गुड न्यूज है।

Sat, 14 March 2026 04:39 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Jio, NSE IPO का रास्ता हुआ आसान, सरकार ने बदल दिए नियम, मिली बड़ी छूट

IPO News: सरकार की तरफ से आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी बड़ी कंपनियों को राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दी है। सरकार की तरफ से बदले गए नियम Jio, NSE जैसी दिग्गज कंपनियों के गुड न्यूज है। आइए जानते हैं कि सरकार ने कहां और कौन से नियमों में बदलाव किया है।

क्या-क्या हुआ है बदलाव?

1- अगर कोई कंपनी जिसका इश्यू के बाद मार्केट कैप 1600 करोड़ रुपये तक रहता है तो उन्हें कम से कम 25 प्रतिशत पब्लिक होल्डिंग को रखना होगा। छोटी कंपनियों के लिए लागू इस नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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2- ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैप इश्यू के बाद 1600 करोड़ रुपये से 4000 करोड़ तक रहता है उन्हें पब्लिक के लिए 400 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर करने होंगे।

3- जिन कंपनियों का मार्केट कैप 4000 करोड़ रुपये से अधिक और 50,000 करोड़ रुपये तक रहेगा उन्हें लिस्टिंग के टाइम पर कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी पब्लिक को ऑफर करनी होगी। ऐसी कंपनियों को 25 प्रतिशत पब्लिक शेयरहोल्डिंग के लिए तीन साल का समय मिलेगा।

4- ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपये से अधिक रहेगा और एक लाख करोड़ रुपये तक होगा, उन्हें आईपीओ के समय पर 1000 करोड़ रुपये बराबर का हिस्सा पब्लिक को ऑफर करना होगा। ऐसी कंपनियों को 25 प्रतिशत पब्लिक शेयरहोल्डिंग के लिए कम से कम 5 साल का समय मिलेगा।

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5- सरकार ने बड़ी कंपनियों के लिए नियमों में बड़ी ढील दी है। जिन कंपनियों का मार्केट कैप लिस्टिंग के बाद 1 लाख करोड़ रुपये से 5 लाख करोड़ रुपये तक रहेगा उन्हें अब 6250 करोड़ रुपये की कीमत के शेयर पब्लिक को ऑफर करने होंगे। जिसके बाद कंपनी में पब्लिक की शेयरहोल्डिंग 2.75 प्रतिशत के बराबर होगी। ऐसी कंपनियों को पब्लिक की शेयरहोल्डिंग 25 प्रतिशत करने के लिए 5 साल का समय मिलेगा।

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6- वहीं, 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के मार्केट कैप वाली कंपनियों को 15000 करोड़ रुपये के शेयर आईपीओ के वक्त ऑफर करने होंगे। इन कंपनियो को लिस्टिंग के समय पर कम से कम 1 प्रतिशत पब्लिक शेयरहोल्डिंग को रखना होगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

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