anil ambani files undertaking in supreme court says he will not leave india detail here देश से नहीं भाग रहे अनिल अंबानी, सुप्रीम कोर्ट में दिया भरोसा, Business Hindi News - Hindustan
More

देश से नहीं भाग रहे अनिल अंबानी, सुप्रीम कोर्ट में दिया भरोसा

अनिल अंबानी ने यह हलफनामा पूर्व नौकरशाह ई एएस सरमा की उस अर्जी के जवाब में दिया है, जिसमें एडीएजी, अनिल अंबानी और समूह की कंपनियों से जुड़े कथित बड़े बैंकिंग और कॉरेपोरेट घोटाले की निष्पक्ष, तुरंत और बिना किसी भेदभाव के जांच की अपील की गई है।

Thu, 19 Feb 2026 03:13 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share
देश से नहीं भाग रहे अनिल अंबानी, सुप्रीम कोर्ट में दिया भरोसा

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि वह बिना पूर्व-अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे और एजेंसियों के साथ जांच में पूरा सहयोग करेंगे। यह मामला अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) द्वारा कथित रूप से 40,000 करोड़ रुपये की बैंकिंग एवं कॉरपोरेट धोखाधड़ी से जुड़ा है।

क्या कहा गया हलफनामे में?

शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में अनिल अंबानी ने कहा कि उनका देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और न ही उनकी कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोई मंशा है। अनिल अंबानी ने कहा- मैं शपथ लेकर कहता हूं कि मैंने जुलाई, 2025 से मौजूदा जांच शुरू होने के बाद से भारत नहीं छोड़ा है और फिलहाल देश से बाहर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने साथ ही वादा किया कि यदि उन्हें किसी काम से विदेश जाना पड़ा तो वह उससे पहले अदालत की अनुमति लेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि मैं पूरी ईमानदारी से जांच में एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा हूं और आगे भी ऐसा करना जारी रखूंगा। अनिल अंबानी ने कहा- मैं अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करने का वादा करता हूं, साथ ही प्रक्रिया में स्पष्टता सुनिश्चित करूंगा और याचिकाकर्ता द्वारा तथ्यों को चुनिंदा तरीके से पेश करने को रोकूंगा। उन्होंने कहा कि हलफनामा यह दिखाने के लिए दायर किया जा रहा है कि उनका व्यवहार पारदर्शी और सहयोगात्मक रहा है।

26 फरवरी को आया है बुलावा

बता दे कि अनिल अंबानी ने यह हलफनामा पूर्व नौकरशाह ई एएस सरमा की उस अर्जी के जवाब में दिया है, जिसमें एडीएजी, अनिल अंबानी और समूह की कंपनियों से जुड़े कथित बड़े बैंकिंग और कॉरेपोरेट घोटाले की निष्पक्ष, तुरंत और बिना किसी भेदभाव के जांच की अपील की गई है। हलफनामे में कहा गया कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 26 फरवरी, 2026 को पेश होने के लिए बुलाया है। उन्होंने उस तारीख को पेश होने और जांच में शामिल होने का वादा किया है।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:52 वीक लो के करीब सुजलॉन के शेयर, अब कहां जाएगा भाव…एक्सपर्ट ने बता दिया
ये भी पढ़ें:चर्चित शेयर का बाउंसबैक, सिर्फ 3 दिन में 35% उछल गया शेयर
ये भी पढ़ें:24 फरवरी को टाटा समूह बोर्ड की अहम बैठक, चंद्रशेखरन के भविष्य पर होगा फैसला!

क्या है मामला?

बता दें कि जांच में बिना किसी वजह के देरी पर नाराजगी जताते हुए शीर्ष अदालत ने चार फरवरी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कथित धोखाधड़ी की निष्पक्ष, तुरंत और बिना किसी के भेदभाव के जांच करने का निर्देश दिया था। जब नौकरशाह ई एएस सरमा ने आशंका जताई कि अनिल अंबानी देश छोड़कर भाग सकते हैं तो उद्योगपति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने उच्चतम न्यायालय को भरोसा दिलाया कि वह बिना शीर्ष अदालत की मंजूरी के देश नहीं छोड़ेंगे। सरमा की ओर से दायर जनहित याचिका में अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह की कई इकाइयों पर कोष को इधर-उधर करने, वित्तीय खातों में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है।

जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,