बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण शुरू, क्या-क्या दस्तावेज दिखाने होंगे
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) किया जा रहा है। इसमें वोटर्स का घर-घर जाकर सत्यापन हो रहा है। मतदाताओं को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए वैध दस्तावेज दिखाने होंगे।

बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू हो गया है। इस दौरान चुनाव आयोग घर-घर जाकर मतदाताओं का सर्वे करेगा। इसके आधार पर नए वोटरों को जोड़ने और फर्जी मतदाताओं को हटाने का काम किया जाएगा। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा सभी मतदाताओं के वैध दस्तावेजों की जांच की जाएगी। फिर सत्यापन कर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण लगभग 22 साल बाद हो रहा है। आखिरी बार यह काम साल 2003 में हुआ था। ऐसे में मतदाताओं के मन में सवाल है कि उन्हें निर्वाचन आयोग को क्या-क्या दस्तावेज दिखाने होंगे?
बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय ने इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार बीएलओ आगामी 27 जुलाई तक मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसके लिए हर वोटर को एक फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। मतदाता इसे भरकर डॉक्यूमेंट के साथ इसे वापस बीएलओ को देंगे। वोटर इस फॉर्म को निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं।
1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए-
जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, उन्हें अपनी जन्म तिथि या स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए कोई एक वैध दस्तावेज उस फॉर्म के साथ देना होगा।
1987 से 2004 के बीच जन्म हुआ है तो-
जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है, तो उन्हें अपने साथ-साथ अपने माता-पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज भी देना होगा।
2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे युवा मतदाताओं के लिए-
इसी तरह, 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को अपना और अपने माता-पिता का वैध दस्तावेज फॉर्म के साथ देना होगा। अगर माता-पिता में से कोई भी भारतीय नहीं है, तो उन्हें अपने जन्म के समय का अपने माता-पिता के वैध पासपोर्ट और वीजा की सेल्फ अटेस्टेड प्रति देनी होगी।
ये दस्तावेज होंगे मान्य-
1. कोई भी पहचान पत्र या केंद्र/राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों अथवा पेंशनभोगियों को मिलने वाला पेंशन भुगतान आदेश
2. 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज
3. जन्म प्रमाण पत्र
4. पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र या मैट्रिक का सर्टिफिकेट
6. राज्य सरकार की किसी संस्था द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र
7. ओबीसी, एससी या एसटी का जाति प्रमाण पत्र
8. वन अधिकार प्रमाण पत्र
9. राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर
10. सरकार द्वारा जारी किसी जमीन या घर का प्रमाण पत्र




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