relief for khan sir gyan bindu academy raushan anand sir in jail what his advocate said खान सर को फिलहाल राहत, रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी हुई बहस; वकील ने क्या तर्क दिए, Bihar Hindi News - Hindustan
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खान सर को फिलहाल राहत, रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी हुई बहस; वकील ने क्या तर्क दिए

खान सर को अदालत के एक आदेश के बाद फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। इधर ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद से जुड़े केस में वकीलों ने अदालत में कहा है कि उनपर लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं लिहाजा उन्हें जमानत दी जा सकती है। 

Tue, 9 June 2026 12:17 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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खान सर को फिलहाल राहत, रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी हुई बहस; वकील ने क्या तर्क दिए

खान सर के कोचिंग सेंटर पर मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग के मामले में पटना सिविल कोर्ट से फैजल खान उर्फ खान सर को तो फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है लेकिन ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद अभी भी सलाखों के पीछे हैं। मंगलवार को सिविल कोर्ट में सुबह के वक्त खान सर की अग्रिम जमानत पर अदालत का आदेश आया। अदालत ने अपने आदेश में खान की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। खान सर के वकील अरविंद कुमार मउआर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगने का मतलब यह हुआ कि वो अब अगली तारीख में जब तक कुछ आदेश नहीं आ जाता है तब तक कोई भी पुलिस अधिकारी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं और खान सर कहीं भी आ-जा सकते हैं।

इधर इसी से संबंधित मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में वकीलों ने रौशन आनंद के पक्ष में अपनी दलीलें दी हैं। फिलहाल अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। रौशन आनंद के पक्ष में बहस करते हुए उनके वकील राघव कुमार ने अदालत में कहा कि इस मामले में धारा 109 लागू नहीं होती। उन्होंने तर्क दिया कि पीड़ित को लगी चोटें साधारण हैं और मामले में दर्ज सभी धाराएं जमानती हैं। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

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रौशन आनंद निर्दोष हैं- वकील

इससे पहले खान ग्लोबल स्टडीज के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट के मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सोमवार को पटना की एक अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में रौशन आनंद की ओर से बहस करते हुए उनके वकील विजय आनंद ने अपने मुवक्किल को निर्दोष बताया था और उन पर लगेआरोपों को निराधार बताते हुए जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की थी। खान ग्लोबल स्टडीज की ओर से वकील अरविंद मउआर ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

क्या है आरोप

रौशन आनंद पर आरोप है कि उन्होंने तथा उनके सहयोगियों ने खान ग्लोबल स्टडीज में घुस कर एक सुरक्षाकर्मी को खींचकर बाहर सड़क पर लाया और उसके साथ मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया इस मामले में पुलिस ने रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर 03 जून 2026 को जेल भेजा था। इस मामले की प्राथमिकी पटना के कदमकुआं थाना में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 410/26 के रूप में दर्ज की गई थी।

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि 2 जून की रात को खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट पर कुछ लोगों ने हमला किया था। खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट में तोड़फोड़ की गई थी और रोड़े फेंके गए थे। इस दौरान एक गार्ड की पिटाई भी की गई थी। इस उत्पात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद खान सर के कोचिंग प्रबंधन की तऱफ से रौशन आनंद समेत कुछ अन्य लोगों पर केस दर्ज कराया गया था।

इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें दो गार्ड कोचिंग कैंपस में फायरिंग करते नजर आए थे। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने खान सर के कोचिंग सेंटर से दोनों गार्डों को अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद इन गार्डों ने पूछताछ में कबूल किया था कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही फायरिंग की थी। पुलिस ने इस मामले में खान सर पर हत्या के प्रयास और आर्म्स ऐक्ट की संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। इधर केस दर्ज होने के बाद खान सर अचानक लापता हो गए थे। खान सर की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

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