khan sir get Interim Relief from patna high court Stay on coercive action खान सर की गिरफ्तारी पर रोक, कोर्ट से अंतरिम राहत, केस डायरी तलब, 20 जून को सुनवाई, Bihar Hindi News - Hindustan
More

खान सर की गिरफ्तारी पर रोक, कोर्ट से अंतरिम राहत, केस डायरी तलब, 20 जून को सुनवाई

Khan Sir Arrest Stayed News: पटना कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। पुलिस से केस डायरी मांगी गई है। अब 20 जून को सुनवाई होगी।

Tue, 9 June 2026 08:41 PMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
share
खान सर की गिरफ्तारी पर रोक, कोर्ट से अंतरिम राहत, केस डायरी तलब, 20 जून को सुनवाई

Khan Sir Arrest Stayed News: पटना कोर्ट ने कोचिंग फायरिंग केस में फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। जिला जज की अदालत ने सोमवार को खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था, जो आ गया है। अदालत ने खान सर के मामले की केस डायरी के साथ-साथ उनका आपराधिक इतिहास पुलिस से पेश करने कहा है और अब इस पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी। किसी भी कोर्ट में आम तौर पर जमानत की अर्जी दायर होने पर पुलिस से केस डायरी और आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी जाती है। खान सर को अग्रिम जमानत नहीं मिली है, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगने से उनकी चिंता और मुश्किलें दोनों कम हो गई हैं।

बता दें कि 2 जून की रात पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके आरोप में ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रौशन आनंद सर जेल में बंद हैं। हमले के दौरान खान सर के दो गार्ड द्वारा हवाई फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों गार्ड को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था और बाद में खान सर पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया था। तब से खान सर पुलिस की पहुंच से दूर रहकर गिरफ्तारी से न्यायिक राहत के इंतजार में थे।

अदालत ने खान सर पर पुलिस द्वारा किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाई है। इसका व्यावहारिक मतलब यह हुआ कि खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल कोर्ट से रोक लग गई है। अदालत ने पुलिस से कहा है कि वो खान सर का आपराधिक इतिहास और इस केस की डायरी भी कोर्ट में पेश करे। खान सर की अग्रिम जमानत अर्जी पर अब अगली सुनवाई 20 जून को होगी।

पुलिस ने हत्या का प्रयास और आर्म्स ऐक्ट की धाराओं के तहत खान सर पर मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद से खान सर गायब थे। खान सर को पकड़ने पुलिस कोचिंग सेंटर भी गई थी, लेकिन वहां मिले नहीं। तब से इस तरह की अटकलें थीं कि खान सर वकील के जरिए अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं या कोई उपाय ना दिखे तो सीधे कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। सोमवार को खान सर की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपन फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिल गई है।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले में दीपक प्रकाश कुशवाहा जैसे मंत्री अवैध, PIL दायर
ये भी पढ़ें:रौशन आनंद गिरफ्तार हुए, खान सर अरेस्ट क्यों नहीं हुए? ज्ञान बिंदु ने पूछा
ये भी पढ़ें:खान सर का कोचिंग और अस्पताल बिना फायर NOC के चल रहा, अब सील होने की नौबत
ये भी पढ़ें:खान सर कहां गए, अरेस्ट करने के लिए ढूढ़ रही पुलिस; नोएडा पुलिस से साधा संपर्क
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।