आर्केस्ट्रा में सेक्स रैकेट चलाने पर ब्लैकलिस्ट होंगे संचालक, बिहार पुलिस की नई गाइडलाइन
बिहार पुलिस ने आर्केस्ट्रा की आड़ में देह व्यापार और मानव तस्करी गिरोह चलाने वालों पर सख्ती की है। आर्केस्ट्रा संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें उन्हें सरकार को सर्टिफिकेट देना होगा।

बिहार में आर्केस्ट्रा की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने के मामलों पर सरकार सख्त हो गई है। बिहार पुलिस ने आर्केस्ट्रा संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत आर्केस्ट्रा ग्रुप में नाबालिगों को रखने पर पूरी तरह मनाही होगी। साथ ही आर्केस्ट्रा की आड़ में लड़कियों से देह व्यापार कराए जाने पर संचालकों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ऐसा करने वाले संचालकों को दोबारा कभी लाइसेंस नहीं मिलेगा और जेल भी जाना पड़ेगा।
बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में गुरुवार को जानकारी दी गई। एडीजी (कमजोर वर्ग) अमित कुमार जैन ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि आर्केस्ट्रा संचालकों को अब एक सर्टिफिकेट देना होगा कि उनकी टीम में कोई भी नाबालिग नहीं है। अगर छापेमारी के दौरान अगर कोई नाबालिग बरामद होता है, तो संचालक जेल जाएंगे। उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और दोबारा लाइसेंस नहीं मिलेगा।
एडीजी ने बताया कि सारण, सीवान, गोपालगंज, बेतिया, रोहतास, मोतिहारी में ऐसे मामले ज्यादा हैं। सभी जिलों के एसपी को गाइडलाइन भेज दी गई है और उसी अनुरूप कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान एडीजी (रेलवे) बच्चू सिंह मीणा ने कहा कि आगामी श्रावणी मेला के दौरान मानव तस्करी के मामलों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। भीड़-भाड़ में ऐसी घटनाएं अधिक होने की संभावना रहती है।




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