New teacher transfer policy Bihar implementation within 10 days chance from TRE 3 to Headmasters Librarians बिहार में नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 10 दिन में लागू होगी; TRE 3 टीचर से हेडमास्टर, लाइब्रेरियन तक का होगा तबादला, Bihar Hindi News - Hindustan
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बिहार में नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 10 दिन में लागू होगी; TRE 3 टीचर से हेडमास्टर, लाइब्रेरियन तक का होगा तबादला

बिहार में शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति इसी महीने आएगी और अगले 10 दिनों में इसे लागू भी कर दिया जाएगा। नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी में बीपीएससी टीआरई 3 से नियुक्त शिक्षकों के साथ ही हेडमास्टर, लाइब्रेरियन समेत सभी टीचर को ऐच्छिक ट्रांसफर का मौका मिलेगा। 

Wed, 3 June 2026 10:51 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार में नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 10 दिन में लागू होगी; TRE 3 टीचर से हेडमास्टर, लाइब्रेरियन तक का होगा तबादला

बिहार के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे लगभग 5.80 लाख शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और लाइब्रेरियनों के लिए अच्छी खबर है। इनका ऐच्छिक तबादला इसी महीने होगा। नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी अगले 10 दिनों में लागू कर दी जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बुधवार को यह ऐलान किया। जून के अंतिम तक महिला टीचर को उनकी पंचायत के पास वाली पंचायत में, जबकि पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के पास वाले प्रखंड के किसी विद्यालय में पोस्टिंग मिल जाएगी।

नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत राज्यभर में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों का ट्रांसफर पूरी तरह ऐच्छिक होगा। जो शिक्षक तबादला नहीं चाहते हैं, वे अपने मौजूदा स्कूल में ही काम करते रहेंगे। उनका अनऐच्छिक तबादला नहीं किया जाएगा।

नई नियमावली को कैबिनेट मंजूरी का इंतजार

शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर नियमावली तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली अगली कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद तत्काल ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा और शिक्षकों से ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। विभाग का लक्ष्य जून के अंत तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने का है। शिक्षकों की सुविधा के लिए इस बार म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा।

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11 राज्यों की नीति का अध्ययन

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बुधवार को बताया कि बिहार की नई स्थानांतरण नीति तैयार करने से पहले देश के 11 राज्यों की ट्रांसफर पॉलिसी का अध्ययन और उनकी समीक्षा की गई। इसके आधार पर ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे शिक्षकों के हितों और विद्यालयों की जरूरतों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

जहां जरूरत, वहां पोस्टिंग

नई नीति के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण विषयवार आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। जिन स्कूलों में किसी एक विषय के शिक्षक आवश्यकता से अधिक हैं, वहां से उन्हें उन विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां उस विषय के टीचर की कमी है। इसके लिए राज्यभर में चल रही रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया 10 जून तक पूरी कर ली जाएगी।

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सभी वर्ग के शिक्षकों को मिलेगा मौका

ऐच्छिक ट्रांसफर का मौका राज्य भर के सभी सरकारी शिक्षकों को मिलेगा। बीपीएससी टीचर, प्रधान शिक्षक, हेडमास्टर और लाइब्रेरियन सभी के एक साथ तबादले किए जाएंगे। बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित शिक्षक भी अपनी मनचाही पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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