बिहार के सभी 264 नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति चुनाव की घोषणा; नामांकन, वोटिंग, रिजल्ट एक ही दिन
बिहार के सभी 264 नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के चुनाव की घोषणा हो गई है। इसी महीने होने वाले इस चुनाव में वार्ड पार्षद वोट डालेंगे। नामांकन, मतदान और मतगणना सब एक ही दिन होगा।

बिहार के 19 नगर निगम सहित 264 शहरी निकायों में सशक्त स्थायी समिति के चुनाव की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सभी शहरी निकायों में 15 से 20 अप्रैल के बीच सशक्त स्थायी समिति के चुनाव कराए जाएंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन, मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में संपन्न होगी। मतगणना के ठीक बाद निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी।
चुनाव संबंधित जिले के डीएम की देखरेख में होंगे। वर्तमान में बिहार में 19 नगर निगम सहित 264 निकाय हैं। यहां सशक्त स्थायी समिति का चुनाव वार्ड पार्षद के मत से करने का आदेश पहले ही हो चुका है। अब विभाग ने चुनाव तिथि की घोषणा कर दी है।
वार्ड पार्षद, रिक्तियों के लिए क्रमांकित मतपेटियों में गुप्त रूप से मत डालेंगे। संबंधित जिलाधिकारी निकाय की सशक्त स्थायी समिति की प्रत्येक रिक्ति के लिए एक सहायक निर्वाचन पदाधिकारी तथा निर्वाचन में सहयोग करने वाले अन्य पदाधिकारी एवं कर्मियों की तैनाती करेंगे।
चुनाव के लिए डीएम सभी वार्ड पार्षदों को कम से कम एक सप्ताह पूर्व चुनाव की तिथि, समय और स्थान की सूचना देंगे। इस संबंध में नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि निर्वाचन की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सभी अभिलेख अगले चुनाव तक सुरक्षित रखे जाएंगे। निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी।
सरकार ने किया था कानून में संशोधन
बता दें कि पूर्व में नगर निगम, नगर पालिका आदि में मेयर या चेयरमैन ही सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चयन करते थे। इस कारण उन पर पक्षपात के आरोप लगते। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बिहार सरकार पिछले साल नगर पालिका कानून में संशोधन हेतु अध्यादेश लेकर आई थी।
इसके तहत नगर निकाय के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों का चयन संबंधित पार्षदों के गुप्त मतदान के द्वारा बहुमत के आधार पर जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में किया जाएगा।
ऐसे होंगे चुनाव-
- प्रत्येक सदस्य की रिक्ति के लिए अलग-अलग निर्वाचन कराया जाएगा।
- प्रत्येक रिक्ति के अनुसार मतपेटिका क्रमानुसार (क्रमांक संख्या 1, 2, 3 इत्यादि) चिह्नित की जाएंगी।
- वार्ड पार्षद सिर्फ एक ही रिक्ति के लिए नामांकन कर सकेंगे।
- यदि कोई एक से अधिक नामांकन करते हैं तो उनके द्वारा किए गए नामांकन में से न्यूनतम क्रमांक वाली मतपेटिका में किया गया नामांकन ही वैध माना जाएगा।
- प्रत्येक पार्षद सभी रिक्तियों के लिए बारी-बारी से एक-एक मत डालेंगे।
- मतदान समाप्त होने के ठीक बाद पार्षदों के सामने ही रिक्तिवार मतपेटियों को खोलकर मतगणना की जाएगी।




साइन इन