MP Pappu Yadav sent to Beur Jail after being arrested by Patna Police in 31 year old case सांसद पप्पू यादव बेऊर जेल भेजे गए, पटना पुलिस ने 31 साल पुराने केस में किया था गिरफ्तार, Bihar Hindi News - Hindustan
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सांसद पप्पू यादव बेऊर जेल भेजे गए, पटना पुलिस ने 31 साल पुराने केस में किया था गिरफ्तार

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना की अदालत में पेश किए जाने के बाद बेऊर जेल भेज दिया गया। 31 साल पुराने मामले में उन्हें देर रात गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानत की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी। तब तक वे न्यायिक हिरासत में रहेंगे। अदालत ने इनका समुचित इलाज कराने का भी निर्देश दिया है।

Sat, 7 Feb 2026 08:22 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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सांसद पप्पू यादव बेऊर जेल भेजे गए, पटना पुलिस ने 31 साल पुराने केस में किया था गिरफ्तार

बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को शनिवार को पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया। 31 वर्ष पुराने एक आपराधिक मामले में पटना पुलिस ने उन्हें शुक्रवार देर रात शहर के मंदिरी आवास से गिरफ्तार किया गया था। शनिवार दोपहर बाद पटना सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में उन्हें पेश किया गया। अदालत ने न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी।

सांसद के वकील ने उनकी जमानत अर्जी दायर कर कोर्ट से जमानत का अनुरोध किया। पुलिस अभियोजन की ओर से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि न्यायिक हिरासत के बाद जमानत पर बहस होगी। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण कुमार मालवीय ने सांसद को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। साथ ही सांसद के समुचित इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

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पटना पुलिस सांसद को एंबुलेंस से सिविल कोर्ट लाई थी और दोपहर ढाई बजे स्ट्रेचर पर लेटे और पानी चढ़ाते हुए इजलास में पेश किया गया। इजलास में ही सांसद ने मुकदमे के अभिलेख पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद पुलिस सांसद को साथ ले गई। उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया।

इस दौरान पटना सिविल कोर्ट और एमपी-एमएलए की विशेष जज की अदालत के बाहर बरामदा समेत कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। इससे कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। वकीलों और पैरवीकारों के बीच सांसद की पेशी चर्चा में रही।

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सांसद के वकील विजय आनंद ने बताया कि उनकी नियमित जमानत पर अर्जी पर सुनवाई सोमवार को होगी। आपराधिक मामला 31 वर्ष पुराना है। इसका अभिलेख बहुत दिनों तक नहीं मिल रहा था। इससे मुकदमे की तारीख की सूचना नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने बताया कि पैरवी के अभाव में अदालत ने 29 जुलाई 2025 को सासंद का बेल बॉन्ड रद्द कर दिया था और अक्टूबर 2025 में उनकी पेशी के लिए गिरफ्तारी का गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया।

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