mp mla court of gopalganj will give verdict on jdu mokama mla anant singh in Arms case अनंत सिंह को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल? 25 मई को फैसला; हथियारों के प्रदर्शन का मामला, Bihar Hindi News - Hindustan
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अनंत सिंह को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल? 25 मई को फैसला; हथियारों के प्रदर्शन का मामला

Anant Singh News: सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए आदेश के लिए 25 मई की तिथि निर्धारित कर दी। मामला मीरगंज के सेमरांव गांव में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।

Thu, 21 May 2026 07:18 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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अनंत सिंह को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल? 25 मई को फैसला; हथियारों के प्रदर्शन का मामला

Anant Singh News: मोकामा के जद यू विधायक अनंत सिंह को हथियार प्रदर्शन मामले में कोर्ट से तीसरी तिथि पर भी राहत नहीं मिली है।जिला सत्र न्यायाधीश तीन सह विशेष न्यायाधीश एमपी - एमएलए की अदालत ने बुधवार को उनकी अग्रिम जमानत तथा गिरफ्तारी पर रोक से सम्बन्धित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए आदेश के लिए 25 मई की तिथि निर्धारित कर दी। मामला मीरगंज के सेमरांव गांव में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में कथित तौर पर अनंत सिंह की मौजूदगी में अश्लील नृत्य और खुलेआम प्रतिबंधित हथियारों का प्रदर्शन किया गया था।

मामले में विधायक अनंत सिंह तथा कलाकार गुंजन सिंह समेत 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बचाव पक्ष की तरफ से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नरेश दीक्षित तथा सिविल कोर्ट गोपालगंज के अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए इसे राजनीतिक साजिश और एडिटेड वीडियो बताया। वहीं, गोपालगंज पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच के लिए विधायक को नोटिस जारी कर 15 मई तक हथियार और लाइसेंस के साथ उपस्थित होने को कहा था। हालांकि निर्धारित तिथि तक विधायक और उनके समर्थक जांच के लिए उपस्थित नहीं हो सके।

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अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक से इनकार

बता दें कि इससे पहले बिहार में मोकामा के जनता दल यूनाइटेड(जदयू) विधायक अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका बीते शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तथा सांसद (एमपी) एवं विधायक (एमएलए) के विशेष जज राजेंद्र कुमार पाण्डेय ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था ।न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पाण्डेय ने केस की सुनवाई के दौरान डायरी और एल सी रिकॉर्ड की मांग करते की और अगली तारीख 20 मई को मुकर्रर की थी। यह मामला मीरगंज थाना में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी कलाकार गुंजन सिंह सहित 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

इस मामले में 02 और 03 मई को जब विधायक अनंत सिंह मीरगंज थाना के सेमराव गांव में गुड्डू राय के पुत्र के उपनयन संस्कार में सम्मिलित होने के लिए आए थे तब उनके समर्थकों ने कथित तौर पर हथियार का प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियों में जहां एक महिला डांसर के डांस के दौरान रुपए लूटाये जा रहे थे,वहीं कुछ लोग हथियार लेकर एक डांसर के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए थे।

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गोपालगंज सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने बताया था कि जदयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी कलाकार की जमानत याचिका दायर कर न्यायालय में बहस हुई तथा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए भी अदालत से अपील की गई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि वायरल वीडियो को एडिट कर प्रसारित किया गया है और उस वीडियो से अनंत सिंह व भोजपुरी गायक-अभिनेता का कोई संबंध नहीं है। इसके बाद न्यायालय ने एल सी रिकॉर्ड की मांग करते हुए विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और सुनवाई के लिए अगली तिथि 20 मई को निर्धारित की है।

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