bihar government will give more time to land owners for announce genealogy बिहार में जमीन मालिकों को राहत की आस, वंशावली घोषित करने की बढ़ सकती है समय सीमा, Bihar Hindi News - Hindustan
More

बिहार में जमीन मालिकों को राहत की आस, वंशावली घोषित करने की बढ़ सकती है समय सीमा

  • मंत्री ने कहा कि अब तक आम लोगों के द्वारा की जा रही शिकायतों की निगरानी नहीं हो पा रही है। विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन कम्प्लेन पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है। इससे यह आसानी से पता चल सकेगा कि किसने शिकायत की और उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई।

Thu, 13 March 2025 06:20 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share
बिहार में जमीन मालिकों को राहत की आस, वंशावली घोषित करने की बढ़ सकती है समय सीमा

बिहार में रैयतों को स्वघोषणा और वंशावली घोषित करने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बुधवार को विधानसभा में इसके संकेत दिए हैं। अब तक लगभग 84 लाख लोगों ने स्वघोषणा कर दी है। स्वघोषणा की समय सीमा एक बार पहले बढ़ाई जा चुकी है।

विधानसभा में विभागीय बजट पर हुए विमर्श के बाद उत्तर देते हुए सरावगी ने कहा कि सर्वे दिसम्बर 2026 तक होना है। रैयतों को 31 मार्च तक स्वघोषणा करनी है। लेकिन सॉफ्टवेयर में खराबी के चलते बीते कुछ महीनों में रैयतों को परेशानी हुई है। प्रमंडलों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद समय सीमा बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में मठ-मंदिरों के पास कितनी जमीन है, इसका ब्योरा नहीं है। मठ-मंदिर की जमीन को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:परिवहन विभाग की फर्जी वेबसाइट, यूं हो रही ऑनलाइन ठगी; 15 दिन में 10 हजार शिकार

शिकायत के लिए पोर्टल

मंत्री ने कहा कि अब तक आम लोगों के द्वारा की जा रही शिकायतों की निगरानी नहीं हो पा रही है। विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन कम्प्लेन पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है। इससे यह आसानी से पता चल सकेगा कि किसने शिकायत की और उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई। इस सुविधा की शुरुआत 10-15 दिनों में हो जाएगी।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:भूखे रखते थे, फोन पर बातचीत की नहीं थी इजाजत; म्यांमार से लौटे बिहारियों का दर्द
read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:गंगा नदी में बहाते थे नाले का पानी, पटना में इन दो बड़ी एजेंसियों पर FIR दर्ज
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।