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बिहार में नाबालिग को उम्रकैद की सजा, घर के बाहर युवक को गोली मार की थी हत्या

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह बाल न्यायालय मामलों के विशेष जज शैलेंद्र कुमार पांडा ने मंगलवार को भोजपुर के बड़हरा थाने से जुड़े हत्या के एक केस में यह सजा सुनायी। हत्या का यह मामला बड़हरा थाना क्षेत्र का है।

Wed, 17 Sep 2025 06:01 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, संवाददाता, आरा
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बिहार में नाबालिग को उम्रकैद की सजा, घर के बाहर युवक को गोली मार की थी हत्या

बिहार में हत्या से जुड़े एक मामले में नाबालिग लड़के को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। भोजपुर जिले में आरा की अदालत ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हत्या के मामले में एक विधि विरुद्ध बालक (किशोर) को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपित के खिलाफ 1.02 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है।

अदालत ने फैसले में कहा है कि आचरण के आधार पर नाबालिग की सजा कम की जा सकती है। अगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मुआवजा राशि अपर्याप्त लगती है, तो वह इसे बढ़ा सकता है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह बाल न्यायालय मामलों के विशेष जज शैलेंद्र कुमार पांडा ने मंगलवार को भोजपुर के बड़हरा थाने से जुड़े हत्या के एक केस में यह सजा सुनायी। हत्या का यह मामला बड़हरा थाना क्षेत्र का है। 17 मई 2022 को गोली मार संतोष कुमार नामक युवक की हत्या कर दी गई थी।

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केस के सूचक साधु शरण राय के मुताबिक रात 10 बजे वह अपने बेटे संतोष कुमार और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी दो बाइक पर सवार किशोर सहित पांच व्यक्ति आ पहुंचे। कुछ लोग रेकी भी कर रहे थे। किशोर की ओर से संतोष कुमार को गोली मार दी गयी थी।

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