मां ने कहा था, रेप केस में जज के सामने नाबालिग ने आरोपी को पहचानने से ही किया इनकार
रेप के मामले में नाबालिग कोर्ट में बयान से पलट गई। अभियोजन के तथ्यों को कोर्ट ने संदेह से परे न मनाते हुए आरोपी को बरी कर दिया। आरोपी पर केस बच्ची की मां ने दर्ज कराया था।

देहरादून में नाबालिग से रेप केस में कोर्ट ने आरोपी को पीड़िता के बयानों के आधार पर बरी कर दिया है। अदालत का फैसला तब आया जब बच्ची ने खुद ही कोर्ट में पूर्व दिए गए बयानों से इनकार कर दिया। दरअसल, मुकदमा बच्ची की मां द्वारा कराया गया था। उसने कोर्ट में कहा कि पूर्व में दिए बयान उसके नहीं थे।
अधिवक्ता भूपेंद्र कुशवाहा ने जानकारी दी कि 15 अक्तूबर 2024 को पीड़िता की मां ने थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि दीपक कश्यप ने उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और धमकी दी। पुलिस ने जांच के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।
आरोपी को पहचानने से ही किया इनकार
हालांकि, कोर्ट में पेशी के दौरान नाबालिग ने आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि घटना घटी ही नहीं। उसने यह भी कहा कि पुलिस को दिए गए पूर्व बयान उसके नहीं थे।
वहीं, मां ने अदालत को बताया कि उसने संदेह के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी दीपक कश्यप को बरी कर दिया।
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