यूपी में इस काम के लिए जमीन पर स्टांप शुल्क में छूट, योगी सरकार ने दी बड़ी राहत
योगी सरकार ने यूपी में कृषि उद्योग लगाने के लिए भूमि पर स्टांप शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव स्टांप अमित गुप्ता ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।

उत्तर प्रदेश की योगी ने प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भूमि पर स्टांप शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले से निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य में कृषि उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। प्रमुख सचिव स्टांप अमित गुप्ता ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसके तहत कृषि उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि खरीद या आवंटन पर लगने वाले स्टांप शुल्क में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
अधिसूचना के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात की एक्वाब्रिज कंपनी को औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए 60 एकड़ भूमि पर स्टांप शुल्क में छूट दी गई है। इससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इसी तरह, इनोवा एग्री फूड पार्क को जेवर एयरपोर्ट के पास एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 50 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस भूमि पर भी स्टांप शुल्क में छूट का लाभ दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रदेश में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, भंडारण और निर्यात से जुड़े उद्योगों को मजबूती मिलेगी। साथ ही किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी। अधिकारियों के अनुसार यह कदम उत्तर प्रदेश को कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। आने वाले समय में इस तरह की और योजनाएं लागू की जा सकती हैं, जिससे राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को और गति मिलेगी।




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