why the court was angry with the up police inspector his salary for the month of may deducted जानें यूपी पुलिस के दरोगा से क्यों नाराज हुई कोर्ट? मई महीने की सैलरी से 50 रुपए काटने का आदेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
More

जानें यूपी पुलिस के दरोगा से क्यों नाराज हुई कोर्ट? मई महीने की सैलरी से 50 रुपए काटने का आदेश

कोर्ट ने एसएसपी आगरा और कोषाधिकारी आगरा को आदेश दिए हैं कि अनुराग सिंह के मई महीने के वेतन से 50 रुपये की धनराशि कटौती कर राजकीय कोष में जमा कराई जाए। अब भी कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत उच्च न्यायालय को संदर्भित किया जा सकता है।

Sun, 1 June 2025 06:19 AMAjay Singh संवाददाता, बुलंदशहर
share
जानें यूपी पुलिस के दरोगा से क्यों नाराज हुई कोर्ट? मई महीने की सैलरी से 50 रुपए काटने का आदेश

यूपी के बुलंदशहर में तैनात एक दरोगा की सैलरी काटने का आदेश कोर्ट ने दिया है। आदेश में मई महीने की सैलरी से 50 रुपये काटने के लिए कहा गया है। फर्जीवाड़े के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए नहीं आने को लेकर कोर्ट ने दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की है। वर्तमान में दरोगा आगरा में तैनात है। कोर्ट ने एसएसपी आगरा को आदेश जारी किए हैं।

वर्ष 2019 में नगर कोतवाली में दरोगा अनुराग सिंह तैनात था और वर्तमान में आगरा के थाना खंडौली में तैनात है। दरोगा ने सरकार बनाम सविता आदि मामले की धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता की जांच की थी। जिसका मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि साक्षी /विवेचक अनुराग सिंह को विगत 11 तिथियों से द्वारा एनबीडब्ल्यू व धारा 350 दंड प्रक्रिया संहिता के नोटिस के जरिए तलब किया जा रहा है। एनबीडब्ल्यू व धारा 350 दंड प्रक्रिया संहिता की आदेशिकाओं की मूल प्रतियां थाना कोतवाली नगर द्वारा थाना खंडौली कमिश्नरेट आगरा के कार्यालय को भी प्रेषित की जा रही हैं।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:मैं भगवती का अंश, संभल यात्रा से पहले ममता कुलकर्णी ने बताया धरती पर आने का मकसद

तारीखों पर उपस्थित नहीं होने पर अभियोजना अधिकारी द्वारा उन्हें दूरभाष से भी सूचित किया जा रहा है, लेकिन दरोगा अनुराग सिंह साक्ष्य के लिए कोर्ट में न तो स्वयं उपस्थित हो रहा है और न ही वीसी द्वारा अपने साक्ष्य अंकित करा रहा है। कोर्ट ने दरोगा के इस रवैये को घोर आपत्ति जनक और न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में रखा है।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:यूपी की 68 माफिया लिस्ट में शामिल सुधीर सिंह के पीछे पड़ी पुलिस, ताबड़तोड़ छापे

कोर्ट ने एसएसपी आगरा एवं कोषाधिकारी आगरा को आदेश दिए हैं कि अनुराग सिंह के मई महीने के वेतन से 50 रुपये की धनराशि कटौती कर राजकीय कोष में जमा कराई जाए। साथ ही कृत कार्रवाई से नियत दिनांक तक या इससे पूर्व अवगत कराएं। इसके बाद भी यदि विवेचक/साक्षी द्वारा कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध भारतीय न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत उच्च न्यायालय को संदर्भित किया जा सकता है।

लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।