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यूपी में नक्शा पास कराना होगा आसान, जिला पंचायत नहीं बल्कि ये विभाग देगा मंजूरी

यूपी सरकार शहरों में अवैध निर्माण को रोकने के लिए नक्शा पास करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू कराने जा रही है। विकास प्राधिकरण सीमा में जिला पंचायतें नक्शा पास नहीं करेंगी। विकास प्राधिकरण सीमा के बाहर नगर निगमों को नक्शा पास करने का अधिकार मिलेगा।

Sat, 31 Jan 2026 08:09 AMPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
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यूपी में नक्शा पास कराना होगा आसान, जिला पंचायत नहीं बल्कि ये विभाग देगा मंजूरी

राज्य सरकार शहरों में अवैध निर्माण को रोकने के लिए नक्शा पास करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू कराने जा रही है। विकास प्राधिकरण सीमा में जिला पंचायतें नक्शा पास नहीं करेंगी। विकास प्राधिकरण सीमा के बाहर नगर निगमों को नक्शा पास करने का अधिकार मिलेगा। आवास विभाग जल्द कार्ययोजना तैयार करेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इसका प्रस्तुतीकरण होगा। जिला पंचायतों को निर्देश दिया गया है कि वे भवन विकास उपविधि के आधार पर नक्शा पास करें।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इसको लेकर बैठक में कहा कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया सरल की जाए, जिससे आवासीय, व्यावसायिक नक्शा पास कराने में लोगों को परेशानी न हो। मुख्यमंत्री आवास, नगर विकास और पंचायती राज विभाग की नक्शा पास करने को लेकर बैठक की। जिला पंचायतें प्राधिकरणों द्वारा तैयार महायोजना में नक्शा पास कर रही हैं। इससे अनियोजित विकास हो रहा है। जिला पंचायतों से मंजूर हो रहे नक्शा पर विकास प्राधिकरणों ने आपत्तियां जताई थीं। मुख्यमंत्री के यहां इसी मुद्दे पर बैठक बुलाई गई।

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मुख्यमंत्री को बताया गया कि अभी नक्शा पास करने की क्या व्यवस्था और किस वजह से परेशानी आ रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि शहरी सीमा में विकास प्राधिकरणों को नक्शा पास करने का अधिकार है। प्रदेश में जहां भी विकास प्राधिकरण नहीं है, वहां नगर निगमों के साथ अन्य निकायों को नक्शा पास करने का अधिकार दिया जाए। नगर निकाय संसाधन विकसित करें, जिससे विकास प्राधिकरण सीमा के बाहर नक्शा पास करने में आसानी हो। जरूरत पर नियमों में बदलाव भी करें। नगर विकास विभाग विकास प्राधिकरणों से नक्शा पास करने का मॉड्यूल लेकर अध्ययन करे, जिससे पारदर्शी व्यवस्था बने।

भवन विकास उपविधि के आधार पर दें मंजूरी

राज्य सरकार ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) पदों पर पदोन्नति में दिव्यांगजनों को चार प्रतिशत आरक्षण का फैसला किया है। भर्ती में यह व्यवस्था थी, पर पदोन्नति में आरक्षण पर स्थिति साफ नहीं थी। प्रमुख सचिव नियुक्ति एम. देवराज ने पीसीएस-जे के पदों पर भर्ती के लिए तीन साल वकालत की अनिवार्यता संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों के लिए हिंदी में अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है।

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