यूपी पंचायत चुनाव 2021: वोटिंग के लिए मतदाताओं को सहूलियत, निजी वाहन से जा सकेंगे बूथ तक
पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, निर्वांचन आयोग ने मतदान केंद्र तक अपने निजी वाहन से आने जाने की अनुमति प्रदान की है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा...

पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, निर्वांचन आयोग ने मतदान केंद्र तक अपने निजी वाहन से आने जाने की अनुमति प्रदान की है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई रोक-टोक नहीं की जाएगी लेकिन प्रत्याशियों की गाड़ियों में यदि मतदाताओं का परिवहन किया जाएगा तो उसका कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। जिला निर्वांचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक ऐसे वाहन को सीज करने के साथ गाड़ी मालिक पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
पंचायत चुनाव में अधिकतर मतदाता गांव के ही होते हैं लेकिन कुछ शहर और कस्बों से भी मतदान के लिए जाते हैं। दूसरे धूप भी काफी हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि यदि कोई अपने निजी वाहन से मतदान करने जा रहा है तो उसे रोका टोका नहीं जाएगा। हालांकि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशी को एक भी वाहन की अनुमति नहीं मिली है। लेकिन जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुनाव प्रचार के लिए एक-एक गाड़ी की अनुमति मिली है। लेकिन इन वाहनों से किया जाने वाला चुनाव प्रचार भी 48 घंटे पहले बंद करा दिया जाएगा। मतदाताओं को सिर्फ बूथ स्थल के 200 मीटर पहले तक ही वाहन से जाने की अनुमति मिलेगी।
दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता बूथ तक वाहन से जा सकेंगे
दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाता अपने निजी वाहन से बूथ तक जा सकेंगे। यदि कोई दृष्टिबाधित मतदाता होगा तो उसके साथ एक सहायक को जाने की अनुमति होगी। सहायक उसके परिवार का सदस्य हो सकता है।
मतदान के लिए अपने निजी वाहन से मतदाता बूथ के 200 मीटर पहले तक जा सकेंगे। लेकिन प्रत्याशी या उनके समर्थक की गाड़ियों से मतदाताओं का परिवहन किया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
के. विजयेंद्र पाण्डियन, जिला निर्वाचन अधिकारी




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