truth behind the murder of atiq ashraf charges framed in the court against murder accused अतीक और अशरफ की हत्‍या के पीछे का पूरा सच, लवलेश-सनी-अरुण के खिलाफ कोर्ट में तय हुए आरोप , Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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अतीक और अशरफ की हत्‍या के पीछे का पूरा सच, लवलेश-सनी-अरुण के खिलाफ कोर्ट में तय हुए आरोप 

हत्‍यारोपी लवलेश, सनी और अरुण को चित्रकूट जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार गौतम के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट में उनके विरुद्ध आरोप तय कर दिए गए।

Tue, 30 April 2024 10:11 AMAjay Singh विधि संवाददाता, प्रयागराज
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अतीक और अशरफ की हत्‍या के पीछे का पूरा सच, लवलेश-सनी-अरुण के खिलाफ कोर्ट में तय हुए आरोप 

Atiq-Ashraf Murder Case: माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के मामले की सुनवाई सोमवार को प्रयागराज के फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। इस हत्याकांड के आरोपित लवलेश तिवारी, सनी उर्फ मोहित सिंह और अरुण मौर्य को चित्रकूट जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार गौतम के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट में उनके विरुद्ध आरोप तय कर दिए गए। आरोप पत्र पर आरोपितों का हस्ताक्षर कराने के लिए कारागार अधीक्षक को भेजा गया है। मामले की अगली सुनवाई दो मई को होगी।

गौरतलब है कि अतीक अहमद और अशरफ की कॉल्विन अस्पताल परिसर में पुलिस हिरासत के दौरान 15 अप्रैल 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटनास्थल पर ही पुलिस ने आरोपितों को पकड़ लिया था। जांच एजेंसी ने कोर्ट में उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके उपरांत पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। सीजेएम ने मामले का विचारण किए जाने के लिए सत्र न्यायालय को पत्रावली सुपुर्द कर दिया था, जहां पर कई तारीखों पर सुनवाई के बाद यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के कोर्ट में भेज दिया गया।

मनोज राय हत्याकांड में चार को होगी सुनवाई
वहीं गाजीपुर में मनोज राय की हत्या से जुड़े मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी की मौत की आख्या रिपोर्ट पर बांदा जेलर का बयान दर्ज किया गया। वहीं हल्का इंचार्ज का बयान दर्ज करने के लिए चार मई की तिथि तय की गई है।

2001 में हुए उसरीचट्टी कांड के 22 साल बाद मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने आरोप लगाया था कि मुख्तार ने ही उनके बेटे को घर से ले जाकर हत्या कर दी। मुख्तार अंसारी, मुईनुद्दीन, मो. शाहिद, सुरेंद्र शर्मा और कमाल के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

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