यूपी में इतने क्षेत्रफल तक के घर-दुकान का 1 रुपए में पास होगा नक्शा, योगी सरकार का बड़ा फैसला
समूह आवास पर 15, आवासीय पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से परमिट शुल्क लिया जाएगा। भवन परमिट विस्तार के लिए 50% के हिसाब से लिया जाएगा। निरीक्षण शुल्क भी इतना ही होगा। भवन परमिट के मामले में निरीक्षण शुल्क की दर सभी भवनों, चाहे एक मंजिला हो या बहुमंजिला 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 100 वर्ग मीटर तक आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक व्यवसायिक निर्माण कराने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। ऐसे निर्माण के लिए नक्शा पास कराने पर अब परमिट शुल्क एक रुपये ही देना पड़ेगा। इसको लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं होने से विकास प्राधिकरण मनमानी कर रहे थे।
प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास परमिट फीस, भवन परमिट फीस और निरीक्षण फीस का निर्धारण उदग्रहण और संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2025 जारी कर दी है। इसके मुताबिक व्यावसायिक, शापिंग कांप्लेक्स, माल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, मिश्रित उपयोग और कार्यालय उपयोग पर भवन परमिट शुल्क 30 रुपये प्रति वर्ग मी. लगेगा।
समूह आवास पर 15, आवासीय पर पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से परमिट शुल्क वसूला जाएगा। भवन परमिट विस्तार के लिए 50 प्रतिशत के हिसाब से लिया जाएगा। निरीक्षण शुल्क भी इतना ही लिया जाएगा। भवन परमिट के मामले में निरीक्षण शुल्क की दर सभी भवनों, चाहे एक मंजिला हो या बहुमंजिला 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर लिया जाएगा।
100 वर्ग मीटर तक आवासीय, 30 वर्ग मीटर तक व्यावसायिक भूखंडों पर नक्शा पास कराने के लिए कोई निरीक्षण शुल्क नहीं होगा। निरीक्षण शुल्क फर्श के क्षेत्रफल पर लगेगा। आवास विभाग ने जनवरी में इसकी नियमावली जारी की थी, भवन विकास उपविधि जारी होने के बाद स्थिति साफ की गई है कि किसी तरह से कोई भ्रम न रहे और नक्शा पास कराने वालों को परेशान न होना पड़े।
एलडीए ने अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की
वहीं लखनऊ में मंगलवार को एलडीए ने जानकीपुरम विस्तार में नीलकंठ प्रॉपर्टीज की अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान विकासकर्ता द्वारा स्थल पर अवैध रूप से विकसित की गई सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवॉल आदि को ध्वस्त कर दिया गया। प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि नीलकंठ प्रॉपर्टीज, शत्रुघन व अन्य की ओर से जानकीपुरम विस्तार के ग्राम-तिवारीपुर अवैध निर्माण हो रहा था। लगभग 04 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।




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