FIR will be filed against Ansal Group CM Yogi instructions अंसल ग्रुप के खिलाफ दर्ज होगी FIR, सीएम योगी के निर्देश, कहा- बायर्स का हित हर हाल में सुरक्षित, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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अंसल ग्रुप के खिलाफ दर्ज होगी FIR, सीएम योगी के निर्देश, कहा- बायर्स का हित हर हाल में सुरक्षित

  • अंसल ग्रुप मामले का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। कहा बायर्स का हित हर हाल में सुरक्षित रहेगा। अंसल ग्रुप के मामले जिन जिलों में आए सभी जगह एफआईआर दर्ज कराई जाए। अंसल के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष टीम के गठित करने का निर्देश दिया।

Tue, 4 March 2025 05:44 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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अंसल ग्रुप के खिलाफ दर्ज होगी FIR, सीएम योगी के निर्देश, कहा- बायर्स का हित हर हाल में सुरक्षित

अंसल ग्रुप के खिलाफ दीवालिया प्रक्रिया शुरू होने का बाद मची हलचल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। अफसरों को तलब कर पूरे प्रकरण की जानकारी ली और अंसल ग्रुप के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बायर्स के हित हर हाल में सुरक्षित होने चाहिए, इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी।

हिन्दुस्तान ने इस मुद्दे को सोमवार के अंक में प्रमुखता से उठाया था। सोमवार को ही मुख्यमंत्री ने आवास और शहरी नियोजन विभाग के अफसरों को रिपोर्ट के साथ तलब किया। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंसल ग्रुप ने होम बायर्स के साथ धोखा किया है, जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान उन्होंने कंपनी के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ हर स्तर पर कार्रवाई के आदेश दिए। घटनाक्रम से प्रभावित आमजन के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ जैसे मामले जिन भी जिलों में अंसल ग्रुप के खिलाफ सामने आ रहे हैं उन सभी जिलों में एफआईआर दर्ज कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने एलडीए और पीड़ित बायर्स की एक समिति तैयार करने के निर्देश भी दिए, जिससे न्यायालय में अंसल के खिलाफ मजबूती से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जा सके। इससे न्यायालय द्वारा अंसल ग्रुप के लोगों को सजा दिलाने में आसानी होगी। बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि एनसीएलएटी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास विभाग को बिना नोटिस दिए एक पक्षीय आदेश पारित किया गया था। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त आदेश के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा व्यापक जनहित में अपील योजित करने के निर्देश दिए। बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

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