Even at the age of 47 if the marriage did not happen, then the neighbor was suspected of spoiling the relationship 47 की उम्र में भी नहीं हुई शादी तो पड़ोसी पर रिश्ता बिगाड़ने का शक और…, अब उम्रकैद की सजा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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47 की उम्र में भी नहीं हुई शादी तो पड़ोसी पर रिश्ता बिगाड़ने का शक और…, अब उम्रकैद की सजा

यूपी के फिरोजाबाद में शादी के आ रहे रिश्ते बार-बार टूटने से खीझे एक 47 साल के व्यक्ति ने अपने 55 वर्षीय पड़ोसी की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। अदालत ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है।

Mon, 3 Nov 2025 09:28 AMYogesh Yadav फिरोजाबाद (आगरा ब्यूरो)
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47 की उम्र में भी नहीं हुई शादी तो पड़ोसी पर रिश्ता बिगाड़ने का शक और…, अब उम्रकैद की सजा

यूपी के फिरोजाबाद में शादी के आ रहे रिश्ते बार-बार टूटने से खीझे एक 47 साल के व्यक्ति ने अपने 55 वर्षीय पड़ोसी की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। अदालत ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है। अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अवधेश शर्मा ने बताया कि रामखिलादी (अब 52 वर्ष) शादी करना चाहता था, लेकिन उसके रिश्ते एक के बाद एक टूट रहे थे। उसे शक हुआ कि पड़ोसी किसान गंगा सिंह (55) लड़की वालों को गलत जानकारी देकर उसके रिश्ते बिगाड़ रहा है। गुस्से में आकर रामखिलादी ने 16 अगस्त 2020 को गंगा सिंह को खेत जाते समय लाठी से हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोटें आने से गंगा सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार गंगा सिंह के बेटे हरवेंद्र ने सिरसागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। हरवेंद्र ने बताया कि पिता की चीख सुनकर वह और भाई सुरेंद्र दौड़े, तो रामखिलादी और उसके दो अज्ञात साथियों ने उन्हें भी मारने की धमकी दी। दोनों भाई घटना के चश्मदीद गवाह बने।

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पुलिस ने रामखिलादी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया। चार्जशीट दाखिल हुई और रामखिलादी जेल में रहा। एडीजीसी शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान रामखिलादी ने दावा किया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, लेकिन मेडिकल जाँच में वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। हाईकोर्ट ने भी जमानत खारिज कर दी।” चश्मदीदों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत ने शनिवार को रामखिलादी को उम्रकैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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