बुलंदशहर हाईवे पर गैंगरेप मामले में पांचों अभियुक्त दोषी करार, 22 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान
बुलंदशहर हाईवे पर गैंगरेप मामले में करीब 9 साल बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ओमप्रकाश वर्मा तृतीय के न्यायालय में सुनवाई के दौरान शनिवार को सभी पांचों अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया।

यूपी के बुलंदशहर हाईवे पर हुए गैंगरेप मामले में करीब 9 साल बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ओमप्रकाश वर्मा तृतीय के न्यायालय में सुनवाई के दौरान सभी पांचों अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया। सभी पांचों अभियुक्तों की सजा पर ऐलान 22 दिसंबर को होगा। दोषी ठहराए जाने के बाद पांचों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक वरुण कौशिक ने बताया कि-29/30 जुलाई 2016 की रात नेशनल हाईवे-91 पर कोतवाली देहात क्षेत्र में दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास नोएडा से कार सवार परिवार के साथ दरिंदगी हुई थी।
नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे परिजनों के सामने मां-बेटी से सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया था। इस मामले में न्यायालय में छह अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। एक अभियुक्त सलीम की मुकदमा विचरण के दौरान छह जनवरी 2020 को मौत हो चुकी है।न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से 25 गवाह प्रस्तुत किए गए। न्यायालय नए साक्ष्य का अवलोकन और पीड़ितों के बयान तथा अधिवक्ताओं के जिले के उपरांत सभी पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।
इन्हें ठहराया दोषी करार
| 1. जुबेर उर्फ सुनील उर्फ परवेज पुत्र अकिल निवासी ग्राम-इटखारी बिनोरा, थाना-तिरवा, जिला-कन्नौज |
| 2. साजिद पुत्र वाहिद, निवासी ग्राम-इटखारी बिनोरा, थाना-तिरवा, जिला-कन्नौज |
| 3. धर्मवीर उर्फ राका उर्फ जितेन्द्र पुत्र कुन्दल लाल उर्फ विजयपाल, निवासी ग्राम-गेशनपुर, थाना-मोहमदाबाद, जिला-फर्रुखाबाद |
| 4. सुनील उर्फ सागर पुत्र जितेन्द्र, निवासी ग्राम-बानपोई आजाद नगर, थाना- मोहमदाबाद, जिला-फर्रुखाबाद |
| 5. नरेश उर्फ सन्दीप उर्फ राहुल पुत्र रिचपाल, निवासी ग्राम-गेशनपुर, थाना-मोहमदाबाद, जिला-फर्रुखाबाद |
परिवार के सदस्यों के सामने हुआ था मां बेटी से गैंगरेप
मां-बेटी समेत कार में एक ही परिवार के पांच लोग मौजूद थे। दरिंदों ने रात में कार के नीचे एक्सेल फेंक दिया। पीड़ितों खराबी होने की आशंका पर कार रोक दी। तभी दरिंदे उन पर टूट पड़े और फ्लाईओवर के पास खेत में ले जाकर मां और बेटी के साथ परिजनों के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म किया। बतादें कि शासन ने इस मामले में तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण समेत 19 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। मामले का उच्च न्यायालय संज्ञान लिया था और इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की गई थी।




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