be careful if you break traffic rules in if you repeat this mistake 5 times then you will face strict action यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाएं सावधान, 5 बार की ये गलती तो होगा बड़ा ऐक्शन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाएं सावधान, 5 बार की ये गलती तो होगा बड़ा ऐक्शन

अब यदि 5 या अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़े तो बड़ा ऐक्शन हो जाएगा। बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, डीएल और गाड़ी का पंजीकरण भी निलंबित कर दिया जाएगा। डीएल के निलंबन अवधि में वाहन से हादसा हुआ तो बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। आपको तो क्लेम नहीं मिलेगा, दूसरे को हानि पहुंचने पर मुआवजा देना होना।

Sat, 12 July 2025 10:06 AMAjay Singh शुभ्रांशु शेखर, लखनऊ
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यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाएं सावधान, 5 बार की ये गलती तो होगा बड़ा ऐक्शन

यूपी में ट्रैफिक नियमों को लेकर बेपरवाह रहने और बार-बार नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाएं। अब यदि उन्होंने 5 बार नियम तोड़ दिए तो उनके खिलाफ बड़ा ऐक्शन हो जाएगा। पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, डीएल और गाड़ी का पंजीकरण भी निलंबित कर दिया जाएगा। वाहन से हादसा हुआ तो क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरे को हानि पहुंचने पर मुआवजा देना होना।

प्रदेश में पहली बार बल्क में लखनऊ आरटीओ से 211 डीएल और 260 वाहनों के पंजीकरण निलंबित किए गए हैं। इन्होंने पांच या अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़े हैं। जनवरी 25 से 'सारथी' पोर्टल पर इनका डाटा अपडेट हो रहा है। पोर्टल से बीमा कंपनियां भी जुड़ी हैं। नौ हजार वाहन स्वामियों को पंजीकरण निलंबन के लिए नोटिस भेजा रहा है।

क्या बोले एआरटीओ

लखनऊ के एआरटीओ प्रशासन प्रदीप सिंह ने बताया कि डीएल निलंबन अवधि में वाहन चलाया और हादसा हुआ तो बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। वाहन से दूसरे को हानि पहुंचती है तो क्षतिपूर्ति देनी होगी। सारी देयता वाहन स्वामी की होगी।

लखनऊ में 211 के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड

लखनऊ में परिवहन विभाग ने 211 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बुधवार को निलंबित कर दिए हैं। यह निलंबन एक महीने के लिए प्रभावी रहेगा। दोबारा ऐसा करने पर उनके लाइसेंस रद्द भी किए जा सकते हैं। परिवहन विभाग ने बुधवार को यह कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस की सिफारिश के बाद की। परिवहन विभाग ने जो 211 डीएल सस्पेंड किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जनरल पनिशमेंट के 96 मामले हैं। उसके बाद बिना हेलमेट बाइक चलाने के 26 मामले हैं। इन सभी मामलों में चेतावानी देते हुए फिलहाल एक माह के लिए ही डीएल सस्पेंड किए गए हैं।

जिन लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं, उनकी ओर से यातायात के जिन नियमों का उल्लंघर बार-बार किया गया है, उसका डाटा भी परिवहन विभाग ऑनलाइन करने जा रहा है ताकि ट्रैफिक रूल तोड़ने के मामले में कोई कार्रवाई हुई है तो बाद में किसी दुर्घटना आदि के मामलों में बीमा कंपनियां क्लेम रोक सकती हैं। अभी तक बीमा कंपनियां क्लेम किए जाने के बाद परिवहन विभाग से कुछ मामलों में उसकी क्वेरी करती थीं, लेकिन अब पूरा डाटा उनके पास पहले से ही मौजूद रहेगा। साथ ही 260 वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) भी निलंबित किए गए हैं। करीब साढ़े नौ हजार लोगों को आरसी निलंबित करने का नोटिस भेजा गया है। साढ़े तीन हजार से अधिक लोगों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

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