क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन पर लगाई रोक
Bagpat News - बड़ौत में दिगम्बर जैन कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों पर पेंच फंस गया है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी ने सभी प्रोफेसरों के वेतन पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भर्ती को अवमानना करार दिया है और सभी संबंधित पक्षों को 30 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया है।

बड़ौत। दिगम्बर जैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पूर्व में हुई नियुक्तियों को लेकर लगातार पेंच फंसता जा रहा है। अब क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी मेरठ ने इन सभी के वेतन पर रोक लगा दी हैं। दरअसल, अभी उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा डीजे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 21 पदों पर की गई भर्तियों को कोर्ट की अवमानना करार देते हुए राज्य सरकार, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, उच्च शिक्षा निदेशक और प्रबंध समिति के सचिव को किया तलब किया था। साथ ही इन सभी को 30 मार्च में तलब भी किया हुआ है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी डॉ मोनिका सिंह ने भर्ती किए असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन पर रोक लगा दी है।
उनके द्वारा इस सम्बंध में कॉलेज को भी अवगत कराते हुए कहा है कि कोर्ट के अगले आदेशों तक वेतन पर रोक जारी रहेगी। इस आदेश के बाद भर्ती हुए असिस्टेंट प्रोफेसर भी सकते में हैं। इस सम्बंध में डीजे कॉलेज प्रबन्ध समिति सचिव डीके जैन का कहना है प्रकरण में लिखित जवाब दिया जाएगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




साइन इन