छात्र के हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज
Bagpat News - बागपत में होली के दिन 11वीं कक्षा के छात्र अमृत शर्मा की हत्या के मामले में शामिल आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अमृत अपने दोस्तों के साथ होली खेलते समय विवाद के बाद धारदार हथियार से हमला कर मारा गया। कई आरोपी जेल में हैं, जिनमें से कुछ ने जमानत याचिका दायर की थी।

बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने होली के दिन तितरौदा गांव में हुई 11वीं कक्षा के छात्र की हत्या के मामले में शामिल आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कई आरोपी जेल में बंद हैं। बड़ावद गांव निवासी राजकिशोर शर्मा ने चार मार्च को सिंघावली अहीर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उसका बेटा अमृत शर्मा, अपने बड़े भाई सागर उर्फ श्रवण, दोस्त कार्तिक और बोबी के साथ होली खेलने के लिए अपने दोस्त समीर निवासी बड़ावद के यहां गया था। वहां पर अमृत अपने दोस्तों के साथ दुकान पर सामान लेने गया तो चिंकू जाटव के साथ कहासुनी हो गई।
इसके बाद चिंकू, सुहेल, अनस, शौकीन समेत अन्य ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। चाकू से कई वार कर अमृत शर्मा की हत्या कर दी गई, जबकि अन्य घायल हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी चिंकू जाटव, सुहेल, अनस, दूसरे सुहेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद आरोपी सुहेल और शौकीन ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




साइन इन