Azam Khan son Abdullah gets major relief from court, 7-year sentence dismissed in passport case आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत, पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा खारिज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत, पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा खारिज

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट बनवाने में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा हुई थी।

Fri, 29 May 2026 03:26 PMDeep Pandey हिन्दुस्तान, रामपुर
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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत, पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा खारिज

Abdullah Azam News: समावादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के बेटे और सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में अपील पर अदालत ने शुक्रवार को दोपहर बाद अपना फैसला सुना दिया है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट बनवाने में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा हुई थी। कोर्ट के इस फैसले को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, अन्य मामलों में सजायाफ्ता होने के चलते आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को फिलहाल सलाखों से रिहाई नहीं मिलेगी।

मालूम हो कि भाजपा नेता एवं शहर विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पूर्व में सिविल लाइंस कोतवाली में केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म तिथि से दो पासपोर्ट बनवाए और दोनों का ही अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल किया। बाद विवेचना अदालत ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था, जिसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चला था। जहां से अब्दुल्ला आजम को पिछले दिनों सात साल की कैद की सजा सुनाई गई थी।

एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया

लोअर कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ अब्दुल्ला आजम ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने फैसले को चुनौती दी थी। जिस पर दोनों पक्षों की बहस पिछली तारीख पर पूरी हो गई थी, कोर्ट ने 29 मई की तारीख अपील पर निर्णय के लिए मुकर्रर की थी। लिहाजा, शुक्रवार को दोपहर बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है।

अब्दुल्ला को फिलहाल जेल की सलाखों से रिहाई नहीं मिल सकेगी

एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के इस फैसले को अब्दुल्ला आजम के समर्थक बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि, दो पैनकार्ड समेत अन्य मामलों में भी सजायाफ्ता होने के चलते अब्दुल्ला आजम को फिलहाल जेल की सलाखों से रिहाई नहीं मिल सकेगी। अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से हुई सात साल की सजा के आदेश को खारिज कर दिया है।

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